EWS Reservation: सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (economically weaker sections) को आरक्षण प्रदान करने के लिए मानदंडों पर फिर से विचार करने के लिए एक समिति का गठन किया है. सरकार ने पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया था कि उसने इन मानदंडों पर फिर से विचार करने का निर्णय लिया है.

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मंगलवार को जारी एक अधिकारिक ज्ञापन में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (Social Justice and Empowerment Ministry) ने कहा कि सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के निर्धारण के मानदंडों संविधान के अनुच्छेद 15 की व्याख्या पर फिर से विचार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को दी गई प्रतिबद्धता के अनुसार एक समिति का गठन किया है. 

 

EWS मानदंडों पर करेगी विचार

समिति सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए EWS कैटेगरी के निर्धारण में मानदंड पर फिर से विचार करेगी. यह आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की पहचान के लिए देश में अब तक अपनाए गए विभिन्न दृष्टिकोणों की भी जांच करेगा, और भविष्य में ईडब्ल्यूएस श्रेणी की पहचान के लिए अपनाए जाने वाले मानदंडों की सिफारिश करेगा.

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ये  हैं समिति के सदस्य

समिति के सदस्य पूर्व वित्त सचिव अजय भूषण पांडे (Ajay Bhushan Pandey), भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICSSR) के सदस्य सचिव वी के मल्होत्रा (V K Malhotra) ​​और सरकार के प्रमुख आर्थिक सलाहकार संजय सान्याल (Sanjay Sanyal) हैं.

समिति को तीन सप्ताह के भीतर अपना काम पूरा करने को कहा गया है.