Life certificate latest news:कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees Provident Fund Organization) ने पेंशनभोगियों के लिए लाइफ सर्टिफिकेट (जीवन प्रमाणपत्र) देने की समयसीमा 28 फरवरी, 2021 तक बढ़ा दी है. इस कदम से ऐसे करीब 35 लाख लोगों को फायदा होगा जो कोरोनावायरस महामारी की वजह से नवंबर तक अपना लाइफ सर्टिफिकेट (Life certificate) जमा नहीं करा पाए हैं. पीटीआई की खबर के मुताबिक, श्रम मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि जो पेंशनभोगी 30 नवंबर तक अपना जीवन प्रमाणपत्र जमा नहीं कर पाए हैं, उन्हें फरवरी तक हर महीने पेंशन मिलेगी. 

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28 फरवरी, 2021 तक बढ़ी तारीख (Date extended till 28 February, 2021)

बयान में कहा गया है कि कोविड-19 महामारी और इससे बुजुर्गों को खतरे को देखते हुए ईपीएफओ (EPFO) ने कर्मचारी पेंशन योजना-1995 के तहत पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनभोगियों के लिए जीवन प्रमाणपत्र जमा कराने की समयसीमा को बढ़ाकर 28 फरवरी, 2021 कर दिया है. अभी कोई भी पेंशनभोगी साल के दौरान 30 नवंबर तक जीवन प्रमाणपत्र (Life certificate) जमा कर सकता है. 

एक साल के लिए होता है वैलिड (Valid for one year)

यह सर्टिफिकेट इसके जारी करने की तारीख से एक साल के लिए वैलिड होता है. अब ऐसे सभी पेंशनभोगी 28 फरवरी, 2021 तक जीवन प्रमाणपत्र जमा करा सकते हैं. मंत्रालय ने कहा है कि नवंबर, 2020 तक जीवन प्रमाणपत्र जमा नहीं करा पाए 35 लाख पेंशनभोगियों की पेंशन विस्तारित अवधि के दौरान रोकी नहीं जाएगी. 

लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराने के कई विकल्प (Many options to submit a life certificate)

पेंशन पाने वालों के लिए राहत भरी खबर है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने 67 लाख से ज्यादा पेंशनहोल्डर्स को डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराने के कई ऑप्शन उपलब्ध कराए हैं.

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ईपीएफओ के 135 रीजनल ऑफिस और 117 जिला कार्यालयों के अलावा ईपीएस-95 के पेंशनभोगी उनकी पेंशन देने वाले बैंक और नजदीक के डाकघर में डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र को जमा करा सकते हैं. डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र को देशभर में 3.65 लाख से ज्यादा साझा सेवा केंद्रों (सीएससी) पर और उमंग ऐप भी डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र जमा करा सकते हैं.