Diwali 2022: इस साल दिवाली में पटाखा फोड़ना दिल्लीवासियों को काफी महंगा पड़ने पड़ने वाला है. पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बुधवार को कहा कि दिल्ली में पटाखा फोड़ने पर 6 महीने तक की जेल और 200 रुपये का जुर्माना लगेगा. इसी के साथ विस्फोटक अधिनियम के सेक्शन 9B के तहत, राजधानी में पटाखों का प्रोडक्शन, स्टोरेज और सेल पर 5,000 रुपये तक का जुर्माना और तीन साल की जेल की सजा हो सकती है. वहीं मुंबई में भी बिना लाइसेंस के पटाखों की बिक्री पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. 

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दो साल से लग रहा है प्रतिबंध

राय ने बताया कि दिल्ली सरकार ने सितंबर में 1 जनवरी तक सभी प्रकार के पटाखों के प्रोडक्शन, सेल और इस्तेमाल पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है. इसी अवधि में दिवाली का त्योहार भी आता है. उन्होंने कहा कि पिछले 2 साल से यह किया जा रहा है. दिल्ली में 21 अक्टूबर से एक जन जागरूकता अभियान- 'दीये जलाओ पटाखे नहीं' शुरू किया जाएगा.

 

राय ने बताया कि दिल्ली सरकार शुक्रवार को कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में 51,000 दीये जलाएगी. इसी के साथ दिल्ली में पटाखों की खरीद और फोड़ने पर भारतीय दंड संहिता के तहत 200 रुपये का जुर्माना और छह महीने की जेल होगी.

टीमें करेंगी सख्त निगरानी

राय ने कहा कि दिल्ली में इस प्रतिबंध को लागू करने के लिए 408 टीमों का गठन किया गया है. वहीं दिल्ली पुलिस ने सहायक पुलिस आयुक्त के तहत 210 टीमों का गठन किया है, जबकि राजस्व विभाग ने 165 टीमों और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने 33 टीमों का गठन किया है.

मुंबई में भी रहेगी सख्ती

 

मुंबई पुलिस ने भी बुधवार को बताया कि मुंबई में बिना अनुमति पटाखों की बिक्री पर रोक जिन पटाखों के पास लाइसेंस नहीं है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.