Delhi Night Market: दिल्ली की इकोनॉमी को बढ़ावा देने और नौकरी के अवसर पैदा करने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने दिल्ली भर में 155 और दुकानों को 24 घंटे खुले रहने की मंजूरी दे दी है. इस फैसले से दिल्ली में मजदूरों को रोजगार के ज्यादा अवसर मिलेंगे और देश की राजधानी में कारोबारी माहौल को भी बढ़ावा मिलेगा. पिछले दो साल में कुल 523 दुकानों को 24 घंटे खुले रहने की मंजूरी दी गई है.

कितने दुकानों को मिली मंजूरी

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सीएम केजरीवाल ने कहा कि पहले के मुकाबले स्थिति काफी बदली है. 1954 से 2022 तक, करीब 68 साल की अवधि में केवल 269 प्रतिष्ठानों को इस तरह की छूट दी गई थी. जबकि साल 2022 में 313 ऐसे एप्लिकेश को मंजूरी दी गई और साल 2023 में अभी तक 155 एप्लिकेशन को मंजूर किए जा चुके हैं. फाइल अभी उप-राज्यपाल के फैसला लेने के लिए भेजी गई है. अब उन्हें तय करना है कि क्या वह चुनी हुई सरकार के फैसले से मतभेद व्यक्त करना चाहेंगे.

सीएम अरविंद केजरीवाल ने बताया कि राजधानी में कारोबार को फलने-फूलने के लिए अनुकूल माहौल बनाने के लिए उन्होंने बिजनेस एक्टिविटी को प्रोत्साहित करने और आर्थिक विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए कई सारे कदम उठाए हैं.

क्या होगा फायदा?

दिल्ली में 155 और दुकानों को 24 घंटे खुले रहने की मंजूरी देकर दिल्ली सरकार राजधानी में नौकरी के ज्यादा अवसर पैदा करना और मजदूरों के हितों की रक्षा करना चाहती है. इससे लोकल इकोनॉमी में भी सहायता मिलेगी. इस फैसले से बिजनेस और कस्टमर्स दोनों को फायदा होने की उम्मीद है. ऑपरेशन के घंटे बढ़ाने से दिल्ली के निवासियों को भी सुविधा होगी, जो अब 24 घंटे आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं को दे सकेंगे.

किन धाराओं में मिली छूट

बता दें कि इन 155 दुकानों को 24 घंटे खुले रहने की मंजूरी देने के लिए दिल्ली सरकार ने दिल्ली दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम, 1954 की धारा 14,15,16 में छूट प्रदान की है. ये तीनों धारा एक साथ मिलकर रात की पाली में कर्मचारियों के काम करने पर प्रतिबंध लगाते हैं और दुकान खोलने-बंद करने से जुड़े नियमों को लागू करते हैं.

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