Delhi Jal Board: अगर आपका दिल्ली में घर है तो जल बोर्ड की इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं, नहीं तो बिल पर जुर्माना भरना पड़ेगा. दरअसल दिल्ली जल बोर्ड ने बारिश के पानी को जमा करने की प्रणाली लगाने के लिए आखिरी तारीख 30 सितंबर तक बढ़ा दी है. इस समय तक 100 वर्ग मीटर से ज्यादा बड़े भूखंडों में बने बिल्डिंग में वर्षा जल संग्रहण प्रणाली नहीं लगाने पर जल बोर्ड जुर्माना लगाएगा.

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दिल्ली जल बोर्ड का आदेश

इस बारे में जल बोर्ड ने हाल ही में आदेश जारी किया है. इस आदेश के साथ ही उसने अब तक भवनों में वर्षा जल संग्रहण की सुविधा विकसित नहीं करने वाले उपभोक्ताओं को जुर्माने से राहत भी दी है. पिछले दो महीने में जितने कंज्यूमर पर जुर्माना लगाया गया है, उनके जुर्माने की राशि भी पानी के बिल में एडजस्ट की जाएगी.

वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना जरूरी

रिपोर्ट के मुताबिक जल बोर्ड ने पिछले साल आदेश जारी कर वर्षा जल संग्रहण की सुविधा विकसित करने के लिए इस साल 30 मार्च तक का समय दिया था. इसके तहत 100 वर्ग मीटर से बड़े भूखंडों में बने बिल्डिंग में वर्षा जल संग्रहण तंत्र बनाना जरूरी है. जल बोर्ड ने यह प्रविधान भी किया था कि पानी का नया कनेक्शन भी वर्षा जल संग्रहण तंत्र (Rain water harvesting system) के बगैर नहीं मिलेगा. फिलहाल इस आदेश पर भी रोक लगा दी गई है. इसके अलावा पानी के बिल से डेढ़ गुना जुर्माना लगाने का भी प्रावधान किया गया है.

30 सितंबर के बाद होगी कार्रवाई

वहीं 30 मार्च के बाद जल बोर्ड ने सख्ती शुरू कर दी थी, लेकिन अब कार्रवाई रोक दी है. जल बोर्ड के आदेश में कहा गया है कि कोरोना की दूसरी लहर के मद्देनजर यह फैसला किया गया है, लेकिन अपने क्षेत्रीय राजस्व कार्यालयों के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे लोगों को वर्षा जल संग्रहण के लिए जागरूक करें. वर्षा जल संग्रहण करने पर जल बोर्ड पानी के बिल पर 10 फीसद छूट भी देता है. वहीं 30 सितंबर तक यह सुविधा विकसित नहीं करने पर कार्रवाई की जाएगी.

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