Covid-19 in Maharashtra: अगर आप मुंबई या कोविड-19  (Covid-19) से प्रभावित जिलों में रहते हैं और आप पब्लिक प्लेस में जाते हैं तो आपको वहां अचानक कोरोना वायरस से जुड़े रैंडम एंटीजन टेस्ट कराना पड़ सकता है. यह आपकी अनुमति के बिना किया जाएगा. अगर आप टेस्ट करने से मना करेंगे तो आपके खिलाफ महामारी एक्ट के हिसाब से कानूनी कार्रवाई होगी. महाराष्ट्र (Coronavirus in Maharashtra) में कोरोना वायरस के बढ़ते मामले को देखते हुए यह फैसला किया गया है. दरअसल, बीएमसी (BMC) की तरफ से मॉल, रेलवे स्टेशन, बस डिपो, खाऊ गली, बाजार, पर्यटन स्थल, सरकारी कार्यालयों जैसे भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर नागरिकों की सहमति के बिना रैंडम एंटीजन टेस्ट करने के निर्देश जारी किए हैं. इसके मुताबिक, अगर कोई नागरिक टेस्ट से करने से इनकार करता है, तो उनके खिलाफ महामारी अधिनियम, 1897 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा.

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हर रोज टेस्ट का टारगेट तय (Everyday test target set)

खबर के मुताबिक, हर मॉल में हर रोज कम से कम 400 टेस्ट करने का लक्ष्य रखा गया है. इसी तरह, हर रेलवे स्टेशन में रोज कम से कम 1000 टेस्ट किए जाएंगे. साथ ही महाराष्ट्र राज्य परिवहन निगम के बस डिपो में कम से कम हर रोज 1000  रैंडम एंटीजन टेस्ट करने को कहा गया है. इन भीड़-भाड़ वाले इलाकों के अलावा हर वार्ड में भी हर रोज कम से कम 1000  रैंडम एंटीजन टेस्ट करने के निर्देश दिए गए हैं. 

टेस्ट का चार्ज आपको देना है (You have to pay for the test)

मॉल, रेलवे स्टेशन, बस डिपो, खाऊ गली, बाजार, पर्यटन स्थल, सरकारी कार्यालयों जैसे भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर जो यह टेस्ट होगा, लोगों को इसके लिए चार्ज देने होंगे. अगर कोई नागरिक चार्ज देने और टेस्ट कराने से मना करता है तो उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है. 

महाराष्ट्र में नए मामले तेजी से बढ़ रहे (New cases are increasing rapidly in Maharashtra)

कोरोनवायरस महामारी पर अंकुश लगाने के लिए भारत में देशव्यापी लॉकडाउन लागू किए जाने के बाद आज 360 वां दिन है. अब तक, भारत में  कोविड-19 के कुल 1,15,14,331 मामले आए हैं, जिसमें 1,59,370 मौतें शामिल हैं. महाराष्ट्र की बात करें तो आज जारी आंकड़ों के मुताबिक, बीते 24 घंटे में ही 27,126 नए मामले सामने आए हैं. 

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