War against corona: कोरोना वायरस (COVID-19) से लड़ने वाले हेल्थ वर्कस के लिए बड़ी खबर है. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज (PMGKP) को 24 अप्रैल 2021 तक बढ़ा दिया गया है. इस योजना की शुरुआत मार्च 2020 में हुई थी. इसका उद्देश्य कोरोना हेल्थ वर्कस को सुरक्षा मुहैया कराना है. जिससे कोरोना वॉरियर्स की मौत होने पर उनके परिवार की देखभाल हो सके.  

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50 लाख तक का बीमा कवर (Insurance cover up to 50 lakh)

इस योजना के तहत हेल्थ वर्कस को 50 लाख रुपये तक का बीमा कवर मिलता है. इससे ऐसे कोरोना वॉरियर्स के परिजनों को काफी सुरक्षा मिली जिनकी मौत COVID-19 की वजह से हुई हो. PMKGP स्कीम के तहत अब तक इंश्योरेंस कंपनियों ने 287 क्लेम का निपटारा किया है. 

अब 24 अप्रैल तक क्लेम का निपटारा (Claim settlement now until 24 April)

इस स्कीम से COVID19 के खिलाफ लड़ने वाले हेल्थ वर्कस का मनोबल काफी बढ़ा है. अब इंश्योरेंस कंपनियां 24 अप्रैल 2021 तक PMGKP के तहत किए गए क्लेम का निपटारा करेंगी. वहीं इस आदेश के बाद कोरोना वॉरियर्स के नए भुगतान (dispensation) को लेकर मंत्रालय इंश्योरेंस कंपनी न्यू इंडिया एश्योरेंस से बातचीत कर रही है. 

हेल्थ वर्कस को ज्यादा खतरा (More risk to health works)

यह स्कीम सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं सहित उन स्वास्थ्य सेवा देनेवालों को बीमा कवर देती है. जिन्हें COVID-19 रोगियों के सीधे संपर्क और देखभाल करना पड़ता है. इसलिए उनके संक्रमित होने का ज्यादा खतरा होता है. 

PMGKP में ये हैं शामिल (These are included in PMGKP)

इस इंश्योरेंस कवर का फायदा केंद्र और राज्य सरकारों के तहत आने वाले अस्पतालों में काम करने वाले डॉक्टरों, नर्सों, चिकित्सा सहायकों, साफ-सफाई कर्मियों और कुछ दूसरे लोगों को मिल रहा है. इसमें निजी अस्पताल के स्टाफ और कई दूसरे कर्मचारी भी शामिल हैं.

यह बीमा कवर हेल्थ वर्कस के दूसरे सभी बीमा कवर के लाभ से ऊपर है. इस स्कीम के लिए कोई Age limit नहीं है और पर्सनल नॉमिनेशन की भी जरूरत नहीं है. प्रीमियम का भुगतान केंद्र के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जाता है.

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