CGHS Rates Revised: केंद्र सरकार के सेंट्रल गर्वनमेंट हेल्थ स्कीम (CGHS) के तहत प्राइवेट अस्पतालों के लिए इलाज की दरें सरकार ने रिवाइज कर दी हैं. सरकार ने CGHS Treatment Package में बढ़ोतरी की है. CGHS पैकेज में इलाज की समीक्षा की गई है और पात्रता को बढ़ाया गया है. इस पैकेज में 2014 के बाद से रेट में कोई रिवीज़न नहीं हुआ था. इसको देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने कई स्तरों पर बातचीत के ज़रिए CGHS से जुड़े पैकेज रेट को बढ़ाने का निर्णय लिया है. इससे बड़े स्तर पर अस्पतालों को लाभ मिलेगा. साथ ही अब सरकारी कर्मचारी को निजी अस्पताल में दिखाने के लिए सेंटर जाकर रेफर करवाना जरूरी नहीं होगा. वीडियो कॉल के जरिए भी रेफरल लिया जा सकेगा. अगर सीजीएचएस मरीज सेंटर तक नहीं जा सकता तो वो किसी परिवार वाले को सेंटर भेजकर भी रेफर करवा सकता है.  

कितने बढ़े दाम?

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ओपीडी में इलाज के दाम 150 से बढ़कर 350 किए गए.

आईपीडी यानी भर्ती मरीज के कंसल्टेशन के दाम 300 से 350 किए गए.

आईसीयू में पहले 862 रुपए और रुम रेंट देना होता था. अब ये दाम 5400 रुपए कर दिए गए हैं.  

अस्पताल में कमरे का किराया कितना होगा?

जनरल वार्ड पहले 1 हज़ार का था, अब 1500 का हो गया है. सेमी प्राइवेट 2 हज़ार से 3 हज़ार रुपए और प्राइवेट वॉर्ड 3 हज़ार से बढ़ाकर 4500 कर दिया गया है.  

क्या है CGHS योजना?

सरकारी कर्मचारी सीजीएचएस यानी सेंट्रल गवर्मेंट हेल्थ स्कीम के तहत इलाज करवाते हैं जिसमें ऐसे प्राइवेट अस्पतालों से मुफ्त इलाज करवाया जा सकता है जो सीजीएचएस पैनल से जुड़े हैं. इलाज के खर्च को सरकार वहन करती है और प्राइवेट अस्पतालों को निश्चित रेट्स के तहत भुगतान करती है. हालांकि पिछले कुछ समय से अस्पताल शिकायत कर रहे थे कि रेट्स बढ़ाए जाएं और समय पर भुगतान भी किया जाए. नए रेट्स के बाद सरकार को सालाना 240 से 300 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा.

सीजीएचएस सुविधा के तहत 42 लाख लोग फायदा उठाते हैं. इस स्कीम के तहत 338 एलोपेथी और 103 आयुष सेंटर आते हैं. 79 शहरों में 1670 अस्पताल सीजीएचएस पैनल से जुड़े हैं. 213 डायग्नोस्टिक लैब इस सुविधा से जुड़ी हैं.  

सरकारी कर्मचारियों के लिए रेफ़रल अब हुआ आसान 

अब इस स्कीम के तहत सरकारी कर्मचारियों के लिए रेफरल की प्रक्रिया आसान की गई है. अब वो वीडियो कॉल से भी रेफ़रल दे सकेंगे. पहले CGHS लाभार्थी को खुद CGHS वेलनेस सेंटर पर जाकर अस्पताल के लिए रेफरल लेना पड़ता था, लेकिन अब CGHS लाभार्थी अगर जाने में अक्षम है तो वो अपनी तरफ से किसी को वेलनेस सेंटर भेज कर रेफ़रल ले सकता है. मेडिकल ऑफिसर द्वारा डॉक्यूमेंट चेक कराके वो लाभार्थी को अस्पताल जाने हेतु रेफर कर सकता है. इसके अलावा CGHS लाभार्थी वीडियो कॉल से भी अब रेफ़रल ले सकता है.

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