कोविड-19 (Covid-19) से देश में मरने वालों के परिवारवालों को अनुग्रह राशि (Compensation amount) के तौर पर 50 हजार रुपये दिए जाएंगे. केंद्र सरकार (central government) ने इस बारे में बुधवार को एक हलफनामें में सुप्रीम कोर्ट को यह जानकारी दी है. पीटीआई की खबर के मुताबिक, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) ने सिफारिश की थी कि कोविड​​​​-19 से मरने वालों के परिजनों को 50,000 रुपये दिए जाएं.

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इन्हें भी मिलेगी राशि

खबर के मुताबिक, हलफनामे में कहा गया है कि COVID-19 राहत काम में शामिल होने या महामारी से निपटने की तैयारियों से जुड़ी गतिविधियों में शामिल होने के चलते वायरस से मरने वालों के परिजनों को भी अनुग्रह सहायता दी जाएगी. सरकार ने कहा कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और आईसीएमआर की तरफ से जारी दिशा-निर्देशों के मुताबिक, कोरोनावायरस के चलते हुई मौत को प्रमाणित किए जाने के तहत अनुग्रह सहायता राशि दी जाएगी.

कोर्ट ने इस बात पर जताई थी नाराजगी

इसमें कहा गया है कि राज्यों की तरफ से राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) से अनुग्रह सहायता प्रदान की जाएगी. बीते 3 सितंबर को कोर्ट ने COVID-19 से मरने वालों के परिवारों को मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के लिए दिशानिर्देश तैयार करने में देरी पर नाराजगी व्यक्त की थी.

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एनडीएमए को निर्देश दिया गया था

कोर्ट ने 30 जून के अपने फैसले में एनडीएमए को निर्देश दिया था कि वह छह सप्ताह के भीतर कोविड-19 के कारण मरने वाले व्यक्तियों के परिवार के सदस्यों को जीवन के नुकसान के लिए अनुग्रह सहायता के दिशा-निर्देशों की सिफारिश करे. सरकार की तरफ से देशभर में तमाम ऐसे लोगों को थोड़ी सहायता तो मिल ही जाएगी.