Free helmet for new two-wheelers buyers: राजस्थान में टू-व्‍हीलर डीलर्स (two-wheelers dealers) को अब हरेक बायर को गाड़ी के साथ फ्री में हेलमेट देना होगा. राजस्थान सरकार (Rajasthan Govt) की ओर से रोड सेफ्टी को प्रमोट करने के लिए यह निर्देश दिए गए हैं. स्‍टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने एक आदेश जारी कर सभी जिले के ट्रांसपोर्ट अधिकारियों को इस आदेश का पालन सेलर्स, डीलर्स से सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है. 

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सरकारी बयान के मुताबिक, राज्य में अब टू-व्‍हीलर खरीदने वालों को भारतीय मानक ब्यूरो (ISI) मानक के बने हेलमेट निशुल्‍क मिलेंगे. राजस्‍थान के ट्रांसपोर्ट मिनिस्‍टर प्रताप सिंह खाचरियावास (Pratap Singh Khachariyawas) ने बताया कि ऑटो मैन्‍युफैक्‍चरर, डीलर्स की ओर से इस आदेश का पालन नहीं करना रोड सेफ्टी के नजरिए से गंभीर गलती की कैटेगरी में आता है. टू-व्‍हीलर बेचते समय फ्री हेलमेट उपलब्ध नहीं कराने पर डीलर्स के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

डीलर्स ने जताई थी सहमति

ट्रांसपोर्ट मिनिस्‍टर खाचरियावास ने बताया कि निशुल्क हेलमेट उपलब्ध कराने के संबंध में 5 फरवरी 2020 को हुई बैठक में फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन के सदस्यों ने सहमति जताई थी. डीलर्स को टू-व्‍हीलर की फर्स्‍ट सेल के समय मोटर व्‍हीकल एक्‍ट, 1988 की धारा नियम 129 के तहत निशुल्क हेलमेट उपलब्ध कराने हैं. उन्‍होंने बताया कि रोड सेफ्टी टॉप प्राइयारिटी है. इसलिए यह आदेश दिए गए हैं.  बता दें, राजस्‍थान सरकार ने इस साल फरवरी में सभी नए टू-व्‍हीलर के साथ हेलमेट देने को अनिवार्य करने का एलान किया.  अप्रैल से इस संबंध में संशोधन प्रस्‍ताव को मंजूरी दी गई थी.

रोड एक्‍सीडेंट में होती हैं ज्‍यादा मौतें

देश में हर रोड एक्‍सीडेंट के चलते काफी मौतें होती हैं. रोड एक्‍सीडेंट में टू-व्‍हीलर चालक को लेकर जोखिम ज्‍यादा रहता है. अगर टू-व्‍हीलर चालक सवार हेलमेट पहनते हैं, तो इससे हर साल हजारों जानें बचाई जा सकती हैं. टू-व्‍हीलर चालक और सवार के हेलमेट नहीं पहनने पर मोटर व्‍हीकल एक्‍ट में संशोधित कर जुर्माना बढ़ाया गया था. राजस्‍थान सरकार को उम्‍मीद है कि इससे रोड एक्‍सीडेंट में होने वाली मौतें कम करने में मदद मिलेगी.