Aadhaar-Voter Card Link: चुनाव आयोग ने लोगों को अपने आधार कार्ड से वोटर आईडी कार्ड लिंक कराने की सुविधा दे रखी है, लेकिन क्या अगर आपने अपने आधार को वोटर आईडी से लिंक नहीं कराया तो आपका नाम वोटर लिस्ट (Voter List) से काट दिया जाएगा? सरकार ने शुक्रवार को लोकसभा में इस बारे जानकारी दे दी है. कानून मंत्री किरेन रिजिजू (Kiren Rijiju) ने लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में कहा कि अगर आपने अपना आधार कार्ड (Aadhaar Card) वोटर आईडी (Voter ID) से लिंक नहीं कराया है, तो आपका नाम वोटर लिस्ट से नहीं काटा जाएगा. 

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रिजिजू ने कहा कि निर्वाचन विधि (संशोधन) अधिनियम, 2021 (The Election Laws (Amendment) Act, 2021) में इसका प्रावधान है कि निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों को वोटर्स अपना Aadhaar नंबर लिंक करा सकते हैं, लेकिन यह ऑप्शनल होता है और वोटर्स अपनी इच्छा से करते हैं. मंत्री से जब पूछा गया कि क्या जिन लोगों के मतदाता पहचान पत्र Aadhaar के साथ लिंक नहीं है, उनके नाम मतदाता सूची (Voters List) से हटा दिए जाएंगे? इसके जवाब में मंत्री ने कहा, "नहीं."

चुनाव आयोग आधार से जोड़ रहा वोटर कार्ड

चुनाव आयोग (Election Commission) ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 1 अगस्त से स्वैच्छिक आधार पर मौजूदा और भावी वोटर्स की Aadhaar संख्या एकत्र करने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया है. उन्होंने कहा कि आधार को मतदाता पहचान पत्र से जोड़ना स्वैच्छिक है और फॉर्म 6बी में आधार प्रमाणीकरण के लिए मतदाता से सहमति प्राप्त की जाती है जिसे हाल ही में पेश किया गया था.

नहीं कटेंगे लिस्ट से नाम

हालांकि, मंत्री ने स्पष्ट किया कि आधार (Aadhaar) की डीटेल्स शेयर करने के लिए सहमति वापस लेने का कोई प्रोविजन नहीं है औक जिन वोटर्स का आधार लिंक नहीं हैं उनके नाम भी लिस्ट से नहीं काटे जाएंगे.

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इतने करोड़ वोटर्स ने आधार करा लिया लिंक

मंत्री ने गुरुवार को राज्यसभा को सूचित किया कि लगभग 95 करोड़ मतदाताओं में से 54 करोड़ से अधिक वोटर्स ने अपने Aadhaar को Voter ID से जोड़ने का विकल्प चुना है. उन्होंने कहा कि आधार को लिंक करना "प्रक्रिया संचालित" है और आधार को चुनाव फोटो पहचान पत्र से जोड़ने के लिए "कोई लक्ष्य नहीं दिया गया है".