बैंक खाते से लेकर पासपोर्ट बनवाने तक आधार (Aadhaar) कई काम के लिए जरूरी है. लेकिन, आधार में नाम या जन्म तिथि गलत होने पर वह कई बार लोगों के लिए परेशानी का सबब बन जाता है. इसे देखते हुए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने जन्म तिथि, नाम में बदलाव के लिए कुछ शर्तें तय की हैं. वहीं, मोबाइल नंबर और अन्य बदलावों के लिए डॉक्यूमेंट्स की जरूरत भी नहीं होगी. अगर आप भी इनमें से कोई अपडेट कराने की सोच रहे हैं तो पहले ध्यान से ये खबर पढ़ लीजिए.

COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

तय की गई शर्तें

UIDAI ने आधार में जन्म तिथि को अपडेट करने के लिए कुछ शर्तें तय की हैं. अगर बर्थ डेट में बदलाव की स्थिति में तीन साल से कम का अंतर है तो आप संबंधित डॉक्यूमेंट के साथ किसी भी नजदीकी आधार सुविधा केंद्र में जाकर उसमें सुधार करवा सकते हैं. अगर तीन साल से ज्यादा का अंतर है तो आपको क्षेत्रीय आधार केंद्र में डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना होगा. UIDAI ने कहा है कि आधार में लिंग सुधार सुविधा अब एक बार ही मिलेगी. 

कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे जरूरी?

जन्म तिथि में बदलाव के लिए जन्म प्रमाण पत्र, पैनकार्ड, पासपोर्ट, लेटर हेड पर ग्रुप-ए गैजेटेड ऑफिसर से प्रमाणित जन्म तिथि, फोटो पहचान पत्र का प्रमाणपत्र, केंद्र सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना फोटो कार्ड या पूर्व सैनिक फोटो आईडी लेटरहेड, कक्षा 10वीं या 12वीं का सर्टिफिकेट, फोटो आईडी, पहचान पत्र में कोई भी एक डॉक्यूमेंट साथ ले जाना जरूरी होगा.

गलत छप गया हो नाम तो क्या करें?

अगर आपका आधार में नाम गलत छप गया है और आप इसे अपडेट कराना चाहते हैं तो इसके लिए भी कुछ गाइडलाइंस तय की गई हैं. UIDAI के नए फैसले के मुताबिक, अब नाम अपडेट कराने के लिए सिर्फ दो ही मौके मिलेंगे. इसके बाद भी अगर नाम गलत रहता है तो उसे इनवैलिड कराकर नए कार्ड के आवेदन करना होगा. 

नाम अपडेट के लिए चाहिए कौन से डॉक्यूमेंट्स?

आधार में नाम अपडेट कराने के लिए आपको पैनकार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, सरकारी पहचान पत्र, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, पेंशन फोटो कार्ड जैसे अहम डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी. इन डॉक्यूमेंट्स के साथ आधार केंद्र पर जाकर नाम में सुधार कराया जा सकता है. 

ज़ी बिज़नेस LIVE TV यहां देखें

किस लिए जरूरी है आधार

आधार की जरूरत कई जगह पर पड़ती है. इसलिए कई जगह पर इसे दूसरे दस्तावेज, अकाउंट से लिंक कराने को कहा गया है. आधार की जरूरत पेंशन लेने वालों को भी पड़ती है. दरअसल, पेंशन के लिए आधार कार्ड लिंक नहीं होने पर पेंशन नहीं मिलती. वहीं, पैन नंबर आधार से लिंक हनीं होने पर उसे इनवैलिड माना जाता है. हालांकि, पैन से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2021 है. वहीं, पैन से लिंक नहीं होने पर टैक्स रिटर्न भी नहीं भर पाएंगे. जनधन जैसी योजनाओं में सिर्फ आधार का ही इस्तेमाल किया जाता है. आधार कार्ड की मदद से डिजिटल लॉकर का इस्तेमाल भी किया जा सकता है.