TRAI ने फर्जी कॉल और मैसेज पर नकेल के लिए दिशानिर्देश जारी किया है. जारी दिशानिर्देश के अनुसार, टेलीकॉम सेवा प्रदाता कंपनियों को अगले 30 दिन में Artificial Intelligence और Machine Learning आधारित फिल्टर लगाने को कहा है. इसके साथ ही  सिस्टम सभी Unregistered मेसेज और कॉल को ब्लॉक करेगा.  अगर आप कंपनी के मैसेज से परेशान हैं तो आपको इससे जल्द ही छुटकारा मिल जाएगा. बिना Registered नंबर से आपको कोई भी मैसेज नहीं कर पाएगा. सिस्टम ऐसे बल्क मैसेज भेजने वालों को पहचान कर ब्लॉक करने का काम भी करेगा. एक यूनिफॉर्म प्लेटफॉर्म की होगी शुरुआत TRAI ने इस दिशा निर्देश को टेलीकॉम कमर्शियल कम्युनिकेशन कस्टमर प्रेफरेंस रेगुलेशन, 2018 (TCCCPR) के तहत जारी किया है. कई कंपनियां बिना यूजर परमिशन के ही ग्राहकों को बार-बार कॉल करके परेशान करती हैं. ऐसे में TRAI के इस कदम से बाकी कंपनियों को भी इस एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के तहत लाने में मदद मिलेगी. 1 महीने के अंदर लगाना होगा फिल्टर निर्देश के अनुसार, सभी सेवा प्रदाता कंपनियों को 1 महीने में डिजिटल कंसेंट लेने का फ्रेमवर्क तैयार करना होगा. सभी बैंक, इंश्योरेंस, ट्रेडिंग, बिजनेस, रियल एस्टेट आदि कंपनियों को इस निर्देश का पालन करना होगा. Digital Consent Acquisition से मैसेज के लिए सहमति, मना करना और दोबारा शुरू करना आसान होगा. सभी टेलीकॉम कंपनियों को मैसेज भेज कर CONSENT लेने को कहा गया है. मैसेज में कॉल बैक के लिए नंबर भी होगा. अनचाही कॉल-मैसेज पर नियम ट्राई ने यूसीसी पर लगाम लगाने के लिए 19 जुलाई 2018 को यूसीसी टेलीकॉम कमर्शियल कम्युनिकेशन कस्टमर प्रिफरेंस रेगुलेशन (TCCCPR) 2018 के तहत नियम जारी किए थे. 28-02-2019 को ये नियम लागू हो गए. सभी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स (TSPs) की सपोर्ट के साथ इनका पालन कराया जा रहा है. ट्राई के अनुसार कस्टमर सभी तरह के कमर्शियल कम्यूनिकेशन (कॉल और एसएमएस) को ब्लॉक कर सकते हैं. इसके अलावा चाहें तो बैंकिंग, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड, रियल एस्टेट, एजुकेशन, हेल्थ, कंज्यूमर गुड्स और ऑटोमोबाइल, कम्यूनिकेशन, ब्रॉडकास्टिंग, एंटरटेनमेंट, आईटी और टूरिज्म में से एक या एक से ज्यादा कैटेगरी ब्लॉक करने के लिए चुन सकते हैं.