Pulses Stock Limit: दाल की बढ़ती कीमतों को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने दाल कीमतों पर नियंत्रण और उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए  तत्काल प्रभाव से स्टॉक लिमिट लगाई है. आज से 31 अक्टूबर तक स्टॉक लिमिट लागू रहेगी. इसके साथ ही इम्पोर्टर्स 30 दिन से अधिक स्टॉक नहीं रख सकते हैं. पोर्टल पर स्टॉक की जानकारी देनी होगी. 30 दिनों के भीतर लिमिट से अधिक स्टॉक को बाजार में जारी करने के निर्देश दिए गए हैं. तूर दाल और उड़द दाल पर स्टॉक लिमिट का नोटीफिकेशन जारी. उपभोक्ता मामले मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी किया.

तूर और उड़द के लिए लगाई गई स्टॉक लिमिट

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स्टॉक लिमिट मुख्य दालों तूर और उड़द के लिए लगाई गई है, ताकि होर्डिंग पर लगाम लगायी जा सके. थोक विक्रेताओं के लिए व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक दाल के लिए लागू स्टॉक सीमा 200 मीट्रिक टन होगी. खुदरा विक्रेताओं के लिए 5 मीट्रिक टन, बड़े चेन रिटेलर्सके लिए प्रत्येक रिटेल आउटलेट पर 5 मीट्रिक टन और डिपो पर 200 मीट्रिक टन और उत्पादन के पिछले 3 महीने या वार्षिक स्थापित क्षमता का 25%, जो भी मिलर्स के लिए अधिक हो.

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जमीनी स्थिति का आकलन करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु राज्यों के दौरे सहित स्टॉक के प्रकटीकरण को सुनिश्चित करने के लिए आयातकों, मिलर्स, खुदरा विक्रेताओं जैसे विभिन्न हितधारकों के साथ व्यापक बातचीत की गई.

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