मंदी की मार से जूझ रही रियल एस्टेट (Real Estate) इंडस्ट्री के लिए यह अच्छी खबर साबित होगी. सरकार अब प्रीमियम क्लास (Premium House) के घर खरीदारों को टैक्स में बड़ी छूट देने की तैयारी कर रही है. घर खरीदारों को अब टैक्स की छूट मिलेगी. अभी तक अफोर्डेबल हाउस (Affordable House) की खरीद पर ब्याज दरों में छूट की स्कीम थी, लेकिन अब हर घर खरीदार को टैक्स में राहत की सहूलियत मिलने वाली है. इसके लिए जरूरी है कि घर खरीदार एक रजिस्टर्ड टैक्सपेयर होना चाहिए.

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जानकारी के मुताबिक, होम लोन पर 5 लाख रुपये तक के ब्याज भुगतान पर 10 फीसदी की छूट मिलेगी. सरकार के इस कदम से टैक्सपेयर को सालाना 50,000 रुपये तक का फायदा हो सकता है. 

इस तरह की टैक्स राहत (tax rebate) में कुछ टाइम लिमिट भी तय किए गए हैं. पिछले 3 साल के लिए घर खरीदारों को टैक्स में 10 फीसदी तक की छूट मिलेगी. अगर आप घर 1 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021 तक के बीच घर खरीदते हैं तो आपको टैक्स में यह छूट मिलेगी. यानी अगले वित्त वर्ष में घर खरीदारों को टैक्स में छूट मिलेगी. 

 

अभी तक होम लोन (Home Loan) में अगर आप हर साल 2 लाख रुपये तक का ब्याज देते हैं तो उसके लिए आप इनकम टैक्स के सेक्शन 80-सी में क्लेम कर सकते हैं. लेकिन अब सरकार जो स्कीम शुरू करने जा रही है वह टैक्स डिडक्शन नहीं, बल्कि टैक्स रिबेट है. अगर किसी घर खरीदार ने पूरे साल में होम लोन पर 5 लाख रुपये तक का ब्याज जमा किया है, तो उसे 10 फीसदी अतिरिक्त टैक्स छूट मिलेगी. 

 

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रियल एस्टेट सेक्टर (Real Estate) में प्रीमियम प्रोजेक्ट्स (Premium House) को बढ़ावा देने के लिए यह योजना शुरू की जा रही है. इसलिए जो करोड़ों रुपये के घर खरीदने वाले लोग हैं और होम लोन पर ज्यादा ब्याज देते हैं, और जो टैक्स भरते हैं.