लॉटरी पर एक मार्च से 28 प्रतिशत की दर से माल एवं सेवा कर (GST) लगेगा. इसको लेकर एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है. अभी तक राज्यों की लॉटरी पर 12 प्रतिशत और मान्यता प्राप्त लॉटरी पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगता है. 1 मार्च के बाद सभी तरह की लॉटरी पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगेगा.

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राजस्व विभाग ने लॉटरी की आपूर्ति पर जीएसटी दर की अधिसूचना जारी की और पहले की केंद्रीय कर (दर) अधिसूचना में संशोधन किया. जीएसटी परिषद ने पिछले साल दिसंबर में राज्य सरकारों द्वारा चलाये जा रहे तथा मान्यता प्राप्त लॉटरी पर 28 प्रतिशत की एक समान दर से जीएसटी लगाने का निर्णय लिया था.

नए नोटिफिकेशन के मुताबिक, लॉटरी की सप्लाई पर केंद्रीय कर की दर 14 प्रतिशत हो गई है और राज्य सरकारें में भी समान दर से कर वसूलेंगी. इसलिए लॉटरी पर लगने वाला कुल जीएसटी 28 प्रतिशत हो गया है. यह अधिसूचना एक मार्च 2020 से अमल में आ जाएगी.

लॉटरी पर एकसमान जीएसटी की मांग लंबे समय से उठ रही थी. इस बारे में तमाम राज्यों से सुझाव देने के लिये मंत्रियों का एक समूह गठित किया गया था. इसके बाद जीएसटी परिषद ने दिसंबर में लॉटरी पर 28 प्रतिशत की दर से एक समान कर लगाने के पक्ष में वोट दिया.

बिल पर इनाम

जीएसटी परिषद ने जीएसटी वाले बिलों पर इनाम देने का भी ऐलान किया है. अगर आपके पास जीएसटी वाला बिल है तो आपको 10 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये तक का इनाम जीतने का मौका मिल सकता है. परिषद ने यह फैसला लोगों को बिल के प्रति जागरुक करने के लिए लिया है.

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अग्रिम भुगतान पर छूट

जीएसटी परिषद के कई और अहम फैसले लिए हैं. जिन संस्थानों में केंद्र या राज्य की हिस्सेदारी 20 फीसदी या अधिक है, उनके द्वारा लॉन्ग टर्म लीज के लिए किए जाने वाले अग्रिम भुगतान को जीएसटी से छूट मिलेगी. अब तक यह छूट उन्हीं संस्थानों को मिल रही थी, जिनमें केंद्र या राज्य की हिस्सेदारी 50 फीसदी या अधिक थी.