GST Council Meet: वित्त मंत्री की कपड़ा उद्योग को बड़ी राहत, 1 जनवरी से नहीं बढ़ेगा टेक्सटाइल पर जीएसटी
GST Council Meet: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टेक्सटाइल पर जीएसटी दरों को 5 फीसदी से बढ़ाकर 12 फीसदी करने वाले फैसले पर रोक लगा दी है.
GST Council Meet: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने शुक्रवार को कई राज्यों की मांगों को ध्यान में रखते हुए कपड़ा पर जीएसटी की दर 5 फीसदी से बढ़ाकर 12 फीसदी करने के अपने फैसले पर रोक लगा दिया है. वित्त मंत्री ने 46वें जीएसटी परिषद की बैठक (GST Council meet) के बाद इस बात की जानकारी दी.
राज्यों ने की थी फैसला टालने की मांग
अप्रत्यक्ष करों के लिए निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्था, GST पैनल से कई राज्यों ने टेक्सटाइल पर 1 जनवरी से लागू GST की नई दरों को टालने का अनुरोध किया था, जिसके बाद जीएसटी पैनल ने इस आपातकालीन बैठक को बुलाया था. हालांकि वित्त मंत्री (Finance minister) ने कहा कि फुटवियर को लेकर इस तरह की मांगों पर सहमति नहीं बन पाई है.
फरवरी में पेश होगी रिपोर्ट
GST रेट को युक्तिसंगत बनाने के लिए विचार कर रहे राज्यों के वित्त मंत्रियों के एक समूह को टेक्सटाइल पर टैक्स की रेट पर विचार करने को कहा गया है. इन मंत्रियों को फरवरी, 2022 तक अपनी रिपोर्ट पेश करने को कहा गया है.
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वर्तमान में मानव निर्मित फाइबर (MMF) पर टैक्स की रेट 18 फीसदी, MMF यार्न पर 12 फीसदी और फैब्रिक्स पर 5 फीसदी है. GST परिषद ने अपने 17 सितबर की पिछली बैठक में टेक्सटाइल और फुटवियर सेक्टर में इनवर्टेड ड्यूटी ढांचे को ठीक करने का फैसला किया था.
जीएसटी परिषद ने लिया था फैसला
जीएसटी परिषद (GST Council) ने फैसला किया था कि 1 जनवरी, 2022 से सभी फुटवियर पर 12 फीसदी GST लगेगा, भले ही उसकी कीमत कुछ भी हो. इसी तरह यह भी फैसला लिया गया कि रेडिमेड कपड़ो सहित कपास को छोड़कर सभी टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स पर 12 फीसदी की दर से समान GST लागू होगा.
GST परिषद की बैठक में गुजरात, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, राजस्थान और तमिलनाडु जैसे कुछ राज्यों ने कहा कि वे 1 जनवरी से टेक्सटाइस पर GST की दर को 5 फीसदी से बढ़ाकर 12 फीसदी करने के पक्ष में नहीं हैं.