Arhar/Tur Dal Import Duty: होली के पहले आम आदमी को राहत देते हुए सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने अरहर / तूर पर इंपोर्ट ड्यूटी को पूरी तरह से खत्म करने का फैसला किया है. अब साबुत तुअर दाल को बाहर से आयात करने पर कोई आयात शुल्क नहीं देना होगा, जिससे दाल सस्ती होगी. सरकार ने अभी तक तुअर दाल पर 10 प्रतिशत की इंपोर्ट ड्यूटी लगा रखी थी, इसे अब पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है.

4 मार्च यानी आज से लागू नया आदेश

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वित्त मंत्रालय ने साबुत तुअर दाल पर शुल्क हटाने का आदेश 3 मार्च को जारी किया है. ये आदेश 4 मार्च यानी आज शनिवार से ही लागू हो जाएगा. अगले हफ्ते होली है, ऐसे में होली के पहले लोगों को सस्ती दाल खरीदने का मौका मिल सकेगा.

तुअर दाल पर सरकार ने दिखाई थी सख्ती

सरकार ने तुअर दाल पर पिछले साल नवंबर में सख्ती दिखाई थी. एक आदेश में कहा गया था कि तुअर दाल के ट्रेडर्स को अपना स्टॉक बताना होगा. FCI के पोर्टल पर नियमित रूप से अपना स्टॉक को घोषित करना होगा. राज्यों को इसे मॉनिटर करना होगा. ट्रेडर, इंपोर्ट, इंपोर्टर और स्टॉकेज पर यह नियम लागू होगा.

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