Sarkari Yojana: किसानों की आय बढ़ाने के लिए केंद्र सरकारें कई योजनाएं चला रही हैं. वहीं राज्य सरकारें भी किसानों (Farmers) के लिए नई योजनाएं पेश कर रही हैं. इसी कड़ी में, बिहार सरकार (Bihar Government) चाय की खेती को बढ़ावा देने के लिए 'चाय विकास योजना' (Chai Vikas Yojana) शुरू की है. इस योजना के तहत राज्य सरकार चाय उत्पादक किसानों को चाय की खेती (Tea Cultivation) पर सब्सिडी (Subsidy) दे रही है. आइए जानते हैं चाय विकास योजना के बारे में सबकुछ.

कितनी मिलेगी सब्सिडी

COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

बिहार सरकार कृषि विभाग उद्यान निदेशालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर 'चाय विकास योजना' के बारे में जानकारी दी है. इसके मुताबिक, बिहार सरकार चाय उत्पादक किसानों को चाय की खेती पर 50% सब्सिडी देगी. इस योजना की शुरुआत हो चुकी है. चाय की खेती करने वाले किसानों को देय अनुदान (Subsidy) दो किस्तों में 75:25 के रेश्यो में दिया जाएगा. लाभार्थी किसानों को दो किस्त के रूप में पहले वर्ष में लगाए गए पौधे का 90% पौधा जीवित रहने की स्थिति में वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रति हेक्टेयर बारी देय 25% राशि का भुगतान किया जाएगा.

ये भी पढ़ें- आंवला, नींबू की खेती से कमाएं तगड़ा मुनाफा, सरकार दे रही ₹50 हजार

यूनिट कॉस्ट

चाय का नया क्षेत्र विस्तार के लिए प्रति हेक्टेयर प्रति यूनिट लागत 4.94 लाख रुपये तय की गई है. इस पर किसानों को 50% (75:25) अनुदान मिलेगा. यानी राज्य सरकार किसान को 2.47 लाख रुपये की सब्सिडी देगी.

यहां करें आवेदन

'चाय विकास योजना' के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू है. किशनगंज जिला के चाय उत्पादक किसान योजना का लाभ लेने के लिए बिहार सरकार उद्यान निदेशालय की वेबसाइट https://horticulture.bihar.gov.in पर उपलब्ध 'चाय विकास योजना' के 'आवेदन करें' लिंक पर क्लिक करें और जरूरी डीटेल भरकर आवेदन कर सकते हैं. अधिक जानकारी के लिए संबंधित जिला के सहायक निदेशक उद्यान से संपर्क किया जा सकते है.

ये भी पढ़ें- बाजार में 8 हजार रुपये क्विंटल बिकता है यह गेहूं, इसकी खेती किसानों को बना देगी मालामाल