Jharkhand Krishi Rin Mafi Yojana: किसानों के कंधे से लोन का बोझ करने के उद्देश्य से झारखंड सरकार ने बड़ी पहल की है. किसानों के आर्थिक बोझ को कम रने के लिए राज्य सरकार ने झारखंड कृषि ऋण माफी योजना शुरू की है. इस योजना के तहत उन किसानों का लोन माफ किया जा रहा है जो कर्ज चुकाने में असमर्थ हैं. इस योजना का फायदा अब तक 469,495 किसानों को मिल चुका है.

झारखंड कृषि ऋण माफी योजना का उद्देश्य

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इस योजना का उद्देश्य झारखंड राज्य के शॉर्ट-टर्म लोन धारक किसानों को लोन के बोझ से राहत देना है. फसल लोन धारक की लोन पात्रता में सुधार लाना, नए फसल लोन पाने को सुनिश्चित करना, किसान समुदाय के पलायन को रोकना और कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करना है.

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योजना की खासियतें

  • बैंक द्वारा आधार कार्ड (Aadhaar Card) और राशन कार्ड (Ration Card) से आच्छादित स्टेंडर्ड KCC LOAN के डीटेल, ऋण माफी पोर्टल पर अपलोड किए जा रहे.
  • 31 मार्च, 2020 तक के मानक फसल लोन इस योजना का लाभ उठा सकेंगे.
  • 31 मार्च, 2020 तक के 'मानक फसल ऋण' बकाया खातों में 50,000  रुपये तक के बकाया राशि माफ किए जाएगे.
  • योजना वेब पोर्टल के माधयम से ऑनलाइन कार्यान्वित की जायेगी.
  • ऑनलाइन क्रियान्वयन से आवेदक और पदाधिकारियों के बीच कम से कम सम्पर्क होगा.
  • आवेदक के आधार संख्या के प्रयोग से सही लाभुकों की पहचान तथा कागज रहित आवेदन प्रक्रिया.
  • आसान ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया.
  • कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) और बैंक के द्वारा आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया जिससे आवेदकों को उनके घर के पास ही योजना की सुविधा उपलब्ध करना.
  • DBT के माध्यम से बकाया लोन की अदायगी.
  • ऑनलाइन माध्यम से आवेदकों के शिकायतों का निवारण होगा.

कौन उठा सकता है फायदा

इस योजना का फायदा रैयत - किसान जो अपनी भूमि पर खुद कृषि करते है उठा सकता है. गैर-रैयत किसान जो अन्य रैयतों की जमीन पर खेती करते हैं वो भी इसका फायदा ले सकते हैं. इसके अलावा, किसान झारखंड राज्य का निवासी होना चाहिए.

  • किसान की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए.
  • किसान के पास वैध आधार नम्बर होना चाहिए.
  • एक परिवार से एक ही फसल लोन धारक सदस्य पात्र होंगे.
  • आवेदक मान्य राशन कार्डघारक होने चाहिए.
  • आवेदक किसान केडिट कार्डघारक होने चाहिए.
  • आवेदक अल्पविधि फसल ऋणधारक होने चाहिए.
  • फसल लोन झारखंड में स्थित लोन बैंक प्राप्त बैंक से जारी होना चाहिए.
  • आवेदक के पास मानक फसल ऋण खाता होना चाहिए.
  • दिवंगत ऋणघारक का परिवार.
  • यह योजना सभी फसल लोन धारक के लिए स्वैच्छिक होगी.