Subsidy on Tractor: अनुसूचित जाति के किसानों को सशक्त बनाने और खेती की मशीने उपलब्ध करवाने के लिए हरियाणा सरकार ने बड़ी पहल की है. हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए एस.बी.- 89 स्कीम के तहत अनुसूचित जाति के किसानों के लिए ट्रैक्टर पर सब्सिडी दे रही है. ट्रैक्टर पर सब्सिडी (Subsidy on Tractor)  पाने के लिए किसानों को अब 20 जनवरी 2023 तक ड्रॉ रजिस्ट्रेशन करवाना होगा. वेरिफाइड किसानों के लिए ड्रॉ रजिस्ट्रेशन फीस राशि 10,000 रुपये जमा करवानी अनिवार्य कर दी गई है.

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जिन किसानों द्वारा यह फीस पोर्टल के जरिए नहीं जमा करवाई जाएगी, उनका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा. सफल किसानों की सूची मुख्यालय से मिलने पर इन किसानों का चयन जिला स्तरीय कमेटी द्वारा ऑनलाइन ड्रॉ के जरिए किया जाएगा.

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कितनी मिलेगी सब्सिडी

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के मुताबिक, इस स्कीम के तहत पानीपत में 35 hp से ज्यादा के ट्रैक्टरों पर 3,00,000 रुपये या कीमत का 50%, जो भी कम होगा, प्रति ट्रैक्टर पर सब्सिडी दी जाएगी. लक्ष्य से ज्यादा आवेदन मिलने पर लाभार्थियों का चयन जिला स्तरीय कार्यकारी समिति द्वारा किसानों की उपस्थिती में ऑनलाइन ड्रॉ द्वारा किया जाएगा.

ऐसे उठा सकते हैं स्कीम का फायदा

इस स्कीम का फायदा लेने के इच्छुक किसान को 'मेरी फसल मेरा ब्यौरा' पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है और आवेदन करते समय परिवार पहचान-पत्र, बैंक खाते का विवरण, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनुसूचित जाति प्रमाण-पत्र, अंडरटेकिंग, पैन (PAN) नंबर  और आधार (Aadhaar) नंबर अपलोड करना अनिवार्य है.

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कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के मुताबिक, चयनित किसान अनुमोदित निर्माताओं या डीलर से अपनी पसंद का ट्रैक्टर मॉडल और मोल-भाव करके केवल बैंक के जरिए अपने हिस्से सब्सिडी राशि को छोड़कर बकाया कीमत निर्माता अनुमोदित डिस्ट्रीब्यूटर के खाते में पोर्टल के साथ ई-वाउचर जमा करवानी होगी.

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