भारतीय मसाला बोर्ड ने सोमवार को कहा कि वह भारतीय ब्रांड MDH और एवरेस्ट के चार मसाला-मिक्स प्रोडक्ट की बिक्री पर हांगकांग और सिंगापुर द्वारा लगाए गए प्रतिबंध पर विचार कर रहा है. इन मसालों में कथित तौर पर स्वीकार्य सीमा से अधिक कीटनाशक 'एथिलीन ऑक्साइड' पाया गया है. हांगकांग के फूड सेफ्टी रेगुलेटर ने कंज्यूमर्स से इन प्रोडक्ट्स को नहीं खरीदने और व्यापारियों को न बेचने के लिए कहा है. वहीं, सिंगापुर फूड एजेंसी ने इन प्रोडक्ट को वापस लेने का निर्देश दिया है.

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भारतीय मसाला बोर्ड की निदेशक ए बी रेमा श्री ने बताया, "हम इस मामले को देख रहे हैं. हालांकि, इन दोनों कंपनियों से किसी तरह का संपर्क नहीं हो पाया है.

इन मसालों पर लगी रोक

हांगकांग के खाद्य सुरक्षा केंद्र (CFS) ने 5 अप्रैल को कहा कि दो भारतीय ब्रांडों के कई प्रकार के प्री-पैकेज्ड मसाला-मिश्रण उत्पादों के नमूनों में एक कीटनाशक, एथिलीन ऑक्साइड पाया गया. ये उत्पाद एमडीएच का मद्रास करी पाउडर (मद्रास करी के लिए मसाला मिश्रण), एवरेस्ट फिश करी मसाला, एमडीएच सांभर मसाला मिश्रित मसाला पाउडर, एमडीएच करी पाउडर मिश्रित मसाला पाउडर हैं. सीएफएस ने कहा कि मामले की जांच जारी है.

खरीद और बिक्री पर लगी रोक

इस बीच, हांगकांग अथॉरिटी ने निर्देश दिया है कि "जनता के सदस्यों को प्रभावित उत्पादों का उपभोग नहीं करना चाहिए. व्यापार को भी प्रभावित उत्पादों का उपयोग या बिक्री तुरंत बंद कर देनी चाहिए, अगर उनके पास कोई उत्पाद है."

CFS ने अपने नियमित खाद्य निगरानी कार्यक्रम के तहत परीक्षण के लिए क्रमशः त्सिम शा त्सुई में तीन खुदरा दुकानों से नमूने एकत्र किए. सीएफएस के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा कि परीक्षण के नतीजों से पता चला कि नमूनों में कीटनाशक, एथिलीन ऑक्साइड था.

हो सकती है 6 महीने की जेल

CFS ने कहा कि इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर ने 'एथिलीन ऑक्साइड' को समूह 1 कार्सिनोजेन के रूप में वर्गीकृत किया है. CFS ने कहा कि यदि कोई अपराधी अनुमेय सीमा से अधिक कीटनाशक अवशेषों वाले खाद्य पदार्थ बेचता है, तो दोषी पाए जाने पर अधिकतम 50,000 अमेरिकी डॉलर का जुर्माना और छह महीने की कैद हो सकती है.