गुजरात दुकान एवं प्रतिष्ठान (रोजगार एवं सेवा शर्तों का नियमन) अधिनियम, 2019 के एक मई से लागू होने के साथ ही गुजरात में दुकानें एवं व्यापारिक प्रतिष्ठान सातों दिन और चौबीसों घंटे खुल सकेंगे. सरकार की ओर से शनिवार को जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि राज्य सरकार द्वारा फरवरी में पारित कानून को एक मई को अधिसूचित कर दिया गया.

COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

24 घंटे खुल सकेंगी दुकानें

इसके साथ ही नगर परिषदों की सीमा में आने वाले, राष्ट्रीय राजमार्ग, रेलवे स्टेशन, राज्य परिवहन डिपो, अस्पताल और पेट्रोल पंप के निकट के व्यापारिक प्रतिष्ठान 24 घंटे खुल सकेंगे. नये कानून ने गुजरात दुकान व्यापारिक प्रतिष्ठान अधिनियम, 1948 का स्थान ले लिया है. इसके तहत दुकानों को रात के 12 बजे से लेकर सुबह छह बजे तक खोलने पर मनाही थी.

गुजरात बना पहला राज्य

गुजरात पहला ऐसा राज्य है जिसमें दुकानों को सातों दिन खोले जाने को ले कर नियम बनाया गया है. गुजरात सरकार के अनुसार इस निर्णय से राज्य में युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा होगा वहीं आम लोगों को भी काफी सहूलियत होगी.

बड़े पैमाने पर मिलेगा रोजगार

सरकार के अनुसार इस बिल का उद्देश्य काम करने वाले श्रमिकों की वर्किंग कंडीशन को सुधारने के साथ ही महिलाओं व युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा करना भी है. इस बिल के जरिए कारोबार के लिए एक बेहतर माहौल तैयार होगा. गुजरात सरकार इस बात का भी प्रयास कर रही है कि कार्यस्थलों पर एक सुरक्षित माहौल पैदा किया जाए ताकि महिलाओं केा भी नाइट शिफ्ट में काम करने में किसी तरह की कोई दिक्कत न हो.

आसान होगा कारोबार करना

कारोबार करने के तरीके के आसान बनाने के लिए ज्यादातर रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन किए जा रहे हैं. वहीं अन्य प्रक्रियाओं को भी और आसान बनाया जा रहा है. ऐसे में आने वाले समय में गुजरात में विज्ञापन, आईटी, हास्पिटैलिटी और सर्विस सेक्टर में बड़े पैमान पर रोजगार उत्पन्न होंगे.

कर्मचारियों के लिए काम की समय सीमा भी निर्धारित

इस नए बिल में कर्मचारियों के लिए 09 घंटे काम के अधिकतम समय को निर्धारित किया गया है वहीं एक सप्ताह में किसी भी कर्मचारी को 48 घंटे से अधिक काम करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है. वहीं एक कर्मचारी को लागातार 05 घंटे से अधिक समय तक काम करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है. कर्मचारियों को कम से कम आधे घंटे के लिए ब्रेक देना होगा.