पीएसीएल (PACL) इंडिया लिमिटेड की निवेश योजना पर्ल्स (Pearls) में पैसा लगाने वाले लाखों छोटे-बड़े निवेशकों के लिए बीते दिनों अच्छी खबर आई कि अब उन्हें उनका पैसा वापस मिल सका है. बाजार नियामक सेबी (SEBI) ने बताया कि पूरे मामले की जांच कर रहे जस्टिस आरएम लोढ़ा कमेटी ने फैसला किया है कि अब निवेशक अपना क्लेम फाइल कर सकते हैं. ऑनलाइन पैसा वापस पाने के लिए अलग से एक वेबसाइट बनाई गई है, जिसका पता http://sebipaclrefund.co.in/ है. अब आपको समझना होगा कि पैसा वापस हासिल करने के लिए आखिर करना क्या है.

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ओरिजनल डॉक्यूमेंट रखें पास

मार्केट रेगुलेटर SEBI ने निवेशकों को सख्त हिदायत दी है कि पर्ल्स (Pearls) में निवेश के ओरिजनल दस्तावेज किसी को भी न दें. निवेशक अपना पैसा वापस पाने के लिए कैसे आवेदन करें, इसके लिए सेबी ने हिंदी और अंग्रेजी में वीडियो तैयार किया है. इस वीडियो को यूट्यूब पर अपलोड किया गया है. अगर आपने अब तक रिफंड क्लेम नहीं किया है तो वीडियो देखकर तुरन्त यह काम कर लें. क्योंकि, क्लेम करने की आखिरी तारीफ 31 जुलाई 2019 है.

क्लेम के लिए कैसे करें रजिस्ट्रेशन?

रजिस्ट्रेशन के लिए आपको अपना PACL का रजिस्ट्रेशन नंबर दो बार डालना होगा और साथ ही मोबाइल नंबर भी डालना होगा. रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको एक पासवर्ड बनाना होंगा. अगली बार लॉनइन करने के लिए आपको पीएसीएल नंबर और ये पासवर्ड डालना होगा. दावे के लिए आपको अपना वही नाम डालना होगा, जैसा पीएसीएल के सर्टिफिकेट पर लिखा है. नाम के साथ निवेश की गई रकम का उल्लेख करना होगा. इसके साथ ही आपको अपना पैन नंबर और बैंक एकाउंट की डिटेल भी देनी होगी.

इस वीडियो को देखकर समझें पूरी प्रक्रिया

कौन से दस्तावेज अपलोड करने होंगे?

आपको ये दस्तावेज अपलोड करने होंगे-

1. पैन कार्ड की कॉपी

2. हाल में खिंचवाई पासपोर्ट फोटो

3. कैसिल चैक की कॉपी

4. बैंकर का प्रमाणपत्र

5. पीएसीएल के सर्टिफिकेट की कॉपी

6. पीएसीएल की रसीदें (यदि हों तो)

ये दस्तावेज पीडीएफ, जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में अपलोड किए जा सकते हैं. ये डॉक्युमेंट ब्लैक एंड व्हाइट होने चाहिए और उनका जीपीआई 200 होना चाहिए. अगर आपके पास कोई दस्तावेज न हो, तो भी जितनी जानकारी उपलब्ध हो, उसे डालकर लॉग-आउट कर सकते हैं. बाद में लॉग-इन करके दावे संबंधी आवेदन को पूरा किया जा सकता है. सफलतापूर्वक क्लेम अपलोड होने पर एक एक्नॉलेजमेंट रिसीट नंबर आएगा. इसका मतलब है कि आपका आवेदन हो गया है.

अगर पैन कार्ड न हो तो?

बिना पैन कार्ड के क्लेम नहीं किया जा सकता है. इसलिए यदि किसी निवेशक के पास पैन कार्ड नहीं है, तो उसे आवेदन करने से पहले पैन कार्ड बनवाना होगा. यदि पीएसीएल खाताधारक की मृत्यु हो गई है, तो नॉमिनी के द्वारा क्लेम किया जा सकता है, लेकिन अभी नहीं. सेबी ने कहा है कि नॉमिनी द्वारा दावा करने की तारीख के बारे में अलग से जानकारी दी जाएगी. यदि निवेशकों को कोई शंका हो तो वे 022-61216966 पर फोन कर सकते हैं.