स्कूलों के आसपास नहीं बिकेंगे पिज्जा-बर्गर, जंक फूड के विज्ञापन पर भी पाबंदी
fssai ने स्कूल परिसरों के 50 मीटर के दायरे और स्कूलों की कैंटीन के अंदर जंक फूड की बिक्री और विज्ञापन पर रोक लगा दी है.
खाद्य नियामक भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण (fssai) ने स्कूल परिसरों के 50 मीटर के दायरे और स्कूलों की कैंटीन (School Canteens) के अंदर जंक फूड की बिक्री (Junk Food sale) और विज्ञापन पर रोक लगा दी है. एफएसएसएआई ने इसे बच्चों के लिए सुरक्षित और पोषण आहार के प्रति जागरुक करने वाला कदम बताया.
खाद्य नियामक ने कहा कि तमाम लोगों से चर्चा करने के बाद खाद्य संरक्षा और मानक नियम-2020 को नोटिफाइड कर दिया गया है. इसे नोटिफाइड करने से पहले सभी हितधारकों को पर्याप्त समय दिया जा चुका है.
एफएसएसएआई ने राज्यों के स्कूली शिक्षा विभागों और खाद्य प्राधिकरणों को बच्चों के लिए सुरक्षित और संतुलित सेहतमंद भोजन की सूची बनाने के निर्देश दिए हैं.
नोटिफिकेशन के मुताबिक जिन खाने-पीने का सामान में वसा (Fat), ट्रांस वसा, चीनी और नमक की अधिक मात्रा होगी उन्हें स्कूली परिसरों के 50 मीटर के दायरे, स्कूल की कैंटीन, हॉस्टल की कैंटीन में बेचने की अनुमति नहीं होगी.
वहीं इस तरह के खाने-पीने का सामान बनाने वाली कंपनियों को भी स्कूल के 50 मीटर के दायरे और कैंटीन में विज्ञापन करने की मनाही होगी. इसमें ब्रांड का नाम, लोगो, पोस्टर, बच्चों की किताब-कॉपी के कवर इत्यादि पर होने वाला विज्ञापन भी शामिल हैं.
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स्कूल प्रशासन को भी इस तरह का खाने-पीने का सामान नहीं बेचने के बोर्ड अंग्रेजी और एक भारतीय भाषा में स्कूल के भीतर और स्कूल के गेट और आसपास लगाने के निर्देश दिए गए हैं.