केंद्र सरकार 27 जुलाई 2020 से देश में ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए नए नियम लागू करेगी. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 (Consumer Protection Act 2019) के अंदर ही ई-कॉमर्स कंपनियों पर भी नए नियम लागू होंगे. यह कानून भी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 का ही हिस्सा है. इसे 20 जुलाई 2020 से देश में लागू किया जाना था, लेकिन अब 27 जुलाई से पूरे देश में लागू होगा. 20 जुलाई से पूरे देश में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 लागू है. 

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उपभोक्ता एवं खाद्य मामलों के मंत्री रामविलास पासवान 27 जुलाई को प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान करेंगे. देश में पहली बार ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए कोई गाइडलाइंस बनाई गई हैं. इससे पहले उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए कोई नियम नहीं थे.

देश में ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए नए नियम लागू होने पर ऑनलाइन शॉपिंग करने वालों के साथ अब किसी भी धोखाधड़ी के लिए अब दंड का प्रावधान होगा. ग्राहकों के साथ अगर ऑनलाइन शॉपिंग में धोखाधड़ी किया गया तो अब ई-कॉमर्स कंपनियों पर शिकंजा कसा जाएगा. नए ई-कॉमर्स कानून से ग्राहकों की सहूलियत तो बढ़ेगी, कई नए अधिकार भी दिए जाएंगे.

नए उपभोक्ता कानून में ई-कॉमर्स कंपनियों को अब ग्राहकों के हितों का ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा. चाहे वह कंपनियां देश में रजिस्टर्ड हों या विदेश में नए नियम में जुर्माना के साथ सजा के भी प्रावधान किए गए हैं. अगर कोई ग्राहक ऑर्डर बुक कर बाद में कैंसिल कर देता है तो ई-कॉमर्स कंपनियां चार्ज नहीं ले सकती हैं. घटिया सामान डिलीवर करने पर भी दंड का प्रावधान होगा.

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रिफंड, एक्सचेंज, गारंटी-वारंटी जैसे सभी जानकारी ई-कॉमर्स कंपनियों के पोर्टल पर उपलब्ध कराने होंगे.व बताना होगा कि प्रॉडक्ट किस देश की है और किस देश में बना है ? साथ ही गलत या लुभाने वाली प्राइस और हिडन चार्ज पर भी लगाम लगाई जाएगी.