Gold-Silver under controlled delivery list: सरकार ने सोने, चांदी (Gold, Silver) के इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट पर सख्ती बढ़ा दी है. सरकार ने सोना, चांदी, स्टोन, ज्वैलरी को ड्रग्स, एंटिक और सिगरेट के साथ कंट्रोल डिलीवरी लिस्ट में डाल दिया है. सरकार ने इस संबंध में एक नोटिफिकेश जारी किया है. कंट्रोल डिलीवरी लिस्ट डाल दिए जाने से अब सोने-चांदी का इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट खास अधिकारी की निगरानी में होगा. इसका मतलब यह है कि इन कीमती धातुओं को एक खास अधिकारी की जानकारी और सुपरविजन के बिना भारत से आयात या निर्यात नहीं किया जा सकता है. संदिग्ध शिपमेंट के मामले में संबंधित अधिकारी ट्रैकिंग डिवाइस भी लगा सकता है.

COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

Zee Business Hindi Live यहां देखें

नए नियम के तहत, खास अधिकारी संदिग्ध शिपमेंट को भारत में इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट के लिए कंट्रोल डिलीवरी को मंजूरी दे सकता है. खास अधिकारी  इस तरह के शिपमेंट के लिए फॉर्म- I में एक रिपोर्ट दर्ज करेगा और खास अधिकारी द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट इस तरह के कंट्रोल डिलीवरी के अप्रूवल निर्दिष्ट अधिकारी के समक्ष रखी जाएगी.

संदिग्ध शिपमेंट की ऐसे होगी डिलीवरी

कंट्रोल डिलीवरी करने के लिए निर्दिष्ट अधिकारी की मंजूरी मिलने पर खास अधिकारी, अगर आवश्यक हो, कंट्रोल के दौरान, संदिग्ध शिपमेंट की ट्रैक-एंड-ट्रेस निगरानी के लिए डिवाइस सहित, कोई निशान लगा सकता है. कंट्रोल डिलीवरी के पूरा होने पर खास अधिकारी उस संबंध में निर्दिष्ट अधिकारी को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा.

संदिग्ध शिपमेंट किसी दूसरे देश भेजने के मामले में, निर्दिष्ट अधिकारी सब-रेग्युलेशन (8) के तहत रिपोर्ट प्राप्त होने पर, दूसरे देश के सक्षम अधिकारी को इस तरह के कम्पिलशन और टर्मिनेशन के बारे में सूचित करेगा.