आज के समय में लोगों के कई सारे बैंक अकाउंट्स होते हैं. खासतौर से नौकरीपेशा लोगों के साथ तो ये बहुत होता है कि वे जब भी किसी नई जगह पर जॉइन करते हैं तो नए बैंक में उनका अकाउंट खुलवा दिया जाता है. इस तरह से धीरे-धीरे अकाउंट तो कई हो जाते हैं, लेकिन सभी अकाउंट का इस्‍तेमाल लोग नहीं कर पाते हैं. जब लगातार 12 महीनों तक किसी अकाउंट से लेन-देन नहीं किया जाता है तो उसे निष्क्रिय खाता (Inactive Account) मान लिया जाता है और जब 24 महीने यानी लगातार दो साल तक किसी अकाउंट से ट्रांजैक्‍शन नहीं किया जाता तो उसे डोर्मेंट अकाउंट (Dormant Account) की श्रेणी में डाल दिया जाता है. डोर्मेंट अकाउंट से न तो आप पैसे निकाल सकते हैं और न ही उसमें जमा कर सकते हैं. 

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निष्क्रिय अकाउंट को तो आप नया लेनदेन करके फिर से एक्टिव कर सकते हैं या फिर इंटरनेट बैंकिंग के जरिए, कस्‍टमर केयर पर बात करके या बैंक अधिकारी से मिलकर उसे फिर से एक्टिव करवा सकते हैं, लेकिन डोर्मेंट अकाउंट में नए लेन-देन करने का विकल्‍प आपके पास नहीं होता है. जानिए डोर्मेंट अकाउंट को एक्टिवेट कराने का क्‍या है तरीका.

डोर्मेंट अकाउंट को ऐसे कराएं एक्टिवेट

डोर्मेंट अकाउंट को एक्टिवेट कराने के लिए आपको बैंक में जाकर बैंक अधिकारी से मिलना होता है और उन्‍हें लिखित में डॉर्मेंट अकाउंट को फिर से एक्टिव करने के लिए एप्लिकेशन देना होता है. इसके साथ ही आपको KYC (Know Your Customer) फॉर्म भी भरना पड़ता है. इसके साथ आपसे पहचान पत्र और पते के प्रमाण के तौर पर आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, राशन कार्ड, बैंक पासबुक, बिजली का ​बिल, पानी का बिल, लैंडलाइन बिल वगैरह जरूरी डॉक्‍यूमेंट्स मांगे जाते हैं. इनकी फोटोकॉपी को हस्ताक्षर करके जमा करना होता है.

एक्टिवेशन का चार्ज नहीं लगता

अगर आप डोर्मेंट अकाउंट को फिर से एक्टिवेट करवाते हैं, तो इसके लिए आपको कोई चार्ज देने की जरूरत नहीं पड़ती है. बैंक में एप्लिकेशन और डॉक्‍यूमेंट्स जमा करने के साथ ही इसकी प्रक्रिया शुरू हो जाती है और एक या दो दिन में आपके अकाउंट को फिर से एक्टिवेट कर दिया जाता है.

डोर्मेंट अकाउंट जमा राशि का क्‍या होता है

आपका अकाउंट अगर डोर्मेंट अकाउंट की श्रेणी में डाल भी दिया गया है, तो उसमें पड़ी राशि को लेकर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है क्‍योंकि आपके पैसे एकदम सुरक्षित होते हैं. इसे एक्टिवेट कराने के बाद आप कभी भी उस रकम की निकासी कर सकते हैं.