1 जून, 2023 से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) का एक खास अभियान शुरू हो रहा है. और इन अभियान से उन लोगों का खास फायदा होगा, जिनका अपना या अपने किसी रिश्तेदार का कोई पुराना बैंक अकाउंट पड़ा हुआ है, जिसमें उनके पैसे सालों से पड़े हुए हैं. दरअसल, आरबीआई बैंकों में पड़े अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स (unclaimed deposits in banks) यानी ऐसे पैसे जो बैंक अकाउंट्स में सालों से पड़े हुए हैं और उनके अकाउंटहोल्डर्स का कोई पता नहीं है, इन अकाउंट्स में सालों से कोई एक्टिविटी नहीं हुई है, ऐसे डिपॉजिट्स को सही हाथों में पहुंचाने का काम करने वाला है. '100 days, 100 pays' अभियान के तहत बैंक अपने यहां 100 सबसे ज्यादा अमाउंट वाले अनक्लेम्ड डिपॉजिट अकाउंट निकालेंगे और फिर अकाउंटहोल्डर या फिर उसके नॉमिनी को ढूंढकर उसे पैसे लौटाएंगे.

आरबीआई के सामने था बड़ा इशू

COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

आरबीआई के सामने अनक्लेम्ड डिपॉजिट का बड़ा इशू खड़ा था. रिपोर्ट्स के मुताबिक, फरवरी, 2023 में आरबीआई को बैंकों ने लगभग 35,000 करोड़ रुपये वापस किए जो, उनके पास अनक्लेम्ड पड़े हुए थे. ऐसे सेविंग्स और करंट अकाउंट जिनमें 10 सालों से कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, या फिर ऐसे फिक्स्ड या रेकरिंग डिपॉजिट जिसे मैच्योरिटी के 10 सालों के अंदर क्लेम नहीं किया गया है, वो अनक्लेम्ड डिपॉजिट में आ जाते हैं. बैंकों को ये अमाउंट आरबीआई के Depositor Education and Awareness Fund को भेजना होता है.

ये भी पढ़ें: RBI की बैंकों को फटकार! डायरेक्टर्स के साथ बैठक में गवर्नर ने कहा- 'हमारी हर कदम पर पैनी नजर, ना बने ज्यादा स्मार्ट'

ज़ी बिज़नेस के सवाल पर बोलीं वित्त मंत्री

Unclaimed Deposit को लौटाने के अभियान को लेकर पूछे गए सवाल पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बैंक डिपॉजिट्स या सेविंग से जुड़े खातों के लिए नॉमिनी होना जरूरी होता है. नॉमिनी नहीं होने से अनक्लेम्ड एसेट बढ़ रहा है. उन्होंने कहा कि "अनक्लेम्ड एसेट को लेकर मुहिम जारी रहेगी. इसके लिए सिंगल प्लेटफॉर्म लाने में समय लग सकता है, लेकिन रेगुलेटर्स के जरिये ऐसी मुहिम लाते रहेंगे."

क्लेम कर सकते हैं अनक्लेम्ड डिपॉजिट

अगर आपका भी कोई पुराना बैंक अकाउंट या एफडी या आरडी अकाउंट है, जो सालों से पड़ा हुआ था, और इनएक्टिव हो चुका है, तो आपके पास ये पैसे क्लेम करने का अच्छा मौका है. या फिर अगर आपके परिवारा में किसी सदस्य का कोई अकाउंट पड़ा हुआ है, तो बतौर नॉमिनी या सक्सेशन सर्टिफिकेट के साथ भी इसे क्लेम किया जा सकता है. इसके लिए पहले आपको बैंक की ओर से जारी की गई लिस्ट चेक करनी होगी. अगर लिस्ट में नाम है तो आपको नॉमिनेशन प्रूफ/सक्सेशन सर्टिफिकेट, प्रोबेट और केवाईसी डॉक्यूमेंट्स के साथ बैंक जाना होगा और फॉर्म भरकर ये पैसे क्लेम करने होंगे. 

ये भी पढ़ें: "₹2000 के नोट की नोटबंदी नहीं, करेंसी मैनेजमेंट"- हाईकोर्ट में RBI ने फिर किया अपने कदम का बचाव

अनक्लेम्ड डिपॉजिट कैसे चेक और क्लेम करें?

- RBI के '100 days, 100 pays' अभियान के तहत सभी बैंकों को इनएक्टिव अकाउंट और अनक्लेम्ड डिपॉजिट की लिस्ट जारी करनी होगी, इसमें नाम और एड्रेस भी होगा.

- आपको जिस भी बैंक में चेक करना है, उसकी वेबसाइट पर जाकर ये लिस्ट चेक करें और देखें कि आपका नाम है या नहीं.

- अगर आपको अपना या किसी रिश्तेदार का नाम मिलता है, तो उस बैंक के सबसे करीबी ब्रांच पर जाएं और क्लेम फॉर्म लेकर भरें और सबमिट करें. आपको साथ में जरूरी दस्तावेज भी देने होंगे, बैंक आपका KYC करेंगे.

- अगर अकाउंटहोल्डर की मृत्यु हो चुकी है और कोई रजिस्टर्ड नॉमिनी नहीं है, या फिर रजिस्टर्ड नॉमिनी की भी मृत्यु हो चुकी है तो जो उत्तराधिकारी है वो क्लेम कर सकता है या फिर सक्सेशन सर्टिफिकेट या प्रोबेट और नोटराइज्ड डेथ सर्टिफिकेट दे सकते हैं.

- अगर क्लेम किया जाना वाला अमाउंट ज्यादा है, तो बैंक आपसे इन्डेम्निटी और परिवार के सदस्यों से NOC (no objection certificate) मांग सकते हैं.

- बैंक आपके डॉक्यूमेंट्स और डीटेल्स वेरिफाई करेंगे, उसके बाद आपका पैसा ट्रांसफर कर देंगे.

Zee Business Hindi Live TV यहां देखें