RBI new guideline on ₹2000 note: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 2000 रुपये के नोट को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है, जिसमें बताया गया है कि ₹2000 के नोट को सर्कुलेशन से बाहर किया जा रहा है. हालांकि ये नोट लीगल टेंडर बने रहेंगे, लेकिन सेंट्रल बैंक (RBI) ने लोगों को 30 सिंतबर, 2023 तक बैंक में 2000 रुपये के नोट को बदल लेने को कहा है. हर व्यक्ति एक दिन में 20,000 रुपये (10 नोट) तक बैंक से बदल सकता है. ऐसे में एक बड़ा सवाल ये उठता है कि ऐसे में अगर आपके पास ज्यादा कैश पड़ा है, तो आप 4 महीने के समय में आप कितना कैश बैंक से बदल सकते हैं? आइए जानते हैं इससे जुड़े हर सवाल का जवाब.

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RBI ने जो बातें बताई हैं उसके मुताबिक, 23 मई से 30 सितंबर, 2023 तक लोग बैंक में जाकर अपने 2000 रुपये के नोट जमा या बदली कर सकते हैं. लेकिन इसके साथ ये शर्त भी है कि अगर आप 2000 रुपये के नोट को बैंक से बदली कराते हैं, तो एक दिन में 20,000 रुपये (10 नोट) वैल्यू के नोट ही बदल सकते हैं. ऐसे में आप 30 सितंबर तक कुल कितने नोट बदल सकते हैं. 

4 महीने में कितने नोट बदल सकते हैं आप?

RBI ने जो जानकारी दी है, उसके मुताबिक आप 23 मई से लेकर 30 सितंबर तक अपने नोट बैंक से बदल सकते हैं. इस हिसाब से कुल 131 दिन आपके पास हैं. वैसे तो बैंक आपको 4 महीने से कुछ अधिक समय दे रही है, लेकिन इस दौरान 26 दिन बैंकों में साप्ताहिक अवकाश रहने वाले हैं. इसके अलावा बकरीद, जनमाष्टमी और स्वतंत्रता दिवस जैसे कुछ मौकों पर 5 दिन बैंकों की लगभग पूरे देश में छुट्टियां भी रहने वाली हैं. ऐसे में आपके पास बैंक जाकर अपने नोट बदलवाने के कुल 100 दिन मिलेंगे. 

अगर कोई व्यक्ति हर दिन बैंक जाकर अपने 2000 रुपये के नोट को बदलवाता है, तो भी 20,000 रुपये की लिमिट के साथ वो 100 दिन में करीब 20 लाख रुपये ही बदलवा सकता है. लेकिन अगर आपके पास इससे अधिक अमाउंट में 2000 रुपये का नोट है, तो आप क्या करेंगे?

20 लाख रुपये से अधिक कैश है, तो क्या करें?

RBI ने जो जानकारी शेयर की है, उसके मुताबिक हर दिन नोट बदलवाने की ये 20000 रुपये की लिमिट अगर आप नोट बैंक अकाउंट में जमा कराते हैं, तो लागू नहीं होती है. क्योंकि अपने बैंक अकाउंट में पैसा जमा करने को लेकर RBI ने कोई लिमिट तय नहीं की है. लेकिन अगर आप भारी मात्रा में कैश अपने बैंक अकाउंट एक साथ जमा कराते हैं, तो आपसे इस पैसों का सोर्स पूछा जा सकता है. इसके साथ ही आपके बैंक अकाउंट की KYC पूरी होनी चाहिए.

30 सितंबर तक ₹2000 के नोट नहीं जमा कराए तो...?

रिजर्व बैंक ने 2000 रुपये के नोट को बदलने को लेकर जो अभी टाइम लिमिट दी है, उसके मुताबिक आप 30 सितंबर तक बैंक में जाकर अपने नोट को डिपॉजिट या एक्सचेंज करा सकते हैं. लेकिन अगर आप 30 सिंतबर तक ये नहीं कर पाते हैं, तो क्या होगा? RBI ने इसे लेकर भी जानकारी दी है. आरबीआई ने बताया कि 30 सितंबर तक अगर आप अपने 2000 रुपये के नोट को बैंक में जमा नहीं करा पाते हैं, तो फिर ये बैंकों से नहीं बदले जाएंगे.  लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उसके बाद ये नोट बेकार हो जाएंगे. बल्कि उसके बाद आपको 2000 रुपये के नोटों को एक्सचेंज कराने के लिए RBI के पास जाना होगा.

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