Post office new rule: अगर आप पोस्ट ऑफिस (Post Office) के ग्राहक हैं, तो आपके लिए ये खबर काफी जरूरी है. पोस्ट ऑफिस ने नियमों में कुछ बदलाव किए हैं. अब आप जब भी नजदीकि ब्रांच जाएं, तो अपनी पासबुक ले जाना कभी न भूलें. अगर आप RD, MIS, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, किसान विकास पत्र (KVP) या नेशनल सेविंग स्कीम के अलावा कोई भी अकाउंट बंद करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले पासबुक जमा करनी होगी. 

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आपके निवेश की मैच्योरिटी पूरी हो गई है और वो पैसा निकालकर आप अकाउंट क्लोज कराना चाहते हैं, तो आपको पोस्ट ऑफिस में पासबुक जमा करनी होगी. नए नियम के बारे में पोस्ट ऑफिस ने हाल ही में एक सर्कुलर जारी कर जानकारी दी है. ये नियम इसलिए लाया गया, ताकि कर्मचारी आपका अकाउंट क्लोज करते वक्त आपसे पासबुक जमा कराएंगे.   

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पोस्ट ऑफिस ने क्या कहा?

Post Office ने 13 जनवरी को ये सर्कुलर जारी कर कहा कि, 'Time Deposit अकाउंट को बंद करने या समय से पहले बंद करने के समय ग्राहक को अपना पासबुक जमा करना होगा. ये नया नियम आरडी, टीडी, एमआईएस, एससीएसएस, केवीपी और एनएससी के लिए लागू है. सभी तरह के पोस्ट ऑफिस में यहां तक कि ब्रांच ऑफिस में भी खाता बंद कराने पर पासबुक जमा करना होगा. पासबुक में अंतिम ट्रांजैक्शन का जिक्र करने के बाद उसमें क्लोजर एंट्री की जाएगी और पोस्ट ऑफिस का कर्मचारी डेट स्टांप लगाएगा.'

अकाउंट क्लोज करने की रिपोर्ट देगा पोस्ट ऑफिस

अगर आपका अकाउंट क्लोज हो गया है, तो पोस्ट ऑफिस कर्मचारी खाताधारक को पावती के रूप में रिपोर्ट देगी. ये पावती इस बात की गारंटी होगी कि आपका अकाउंट हमेशा के लिए बंद हो गया है. इसी पावती पत्र को NOC के रूप में भी मान सकते हैं. अगर बाद में अकाउंट होल्डर अकाउंट स्टेटमेंट मांगता है तो उसे पासबुक की तरह कागज जारी किया जाएगा जिसके लिए ग्राहक को कोई चार्ज नहीं देना होगा.