लॉकडाउन में अगर आप ATM नहीं जाना चाहते तो भी पैसों का इंतजाम हो सकता है. दरअसल, आपक किसी भी प्वाइंट ऑफ सेल (POS) मशीन रखने वाले दुकानदार से डेबिट कार्ड स्वैप करके कैश ले सकते हैं. RBI ने इसके लिए नियम और शर्तें तय की हैं. RBI ने POS से कार्ड स्वैप को लेकर पूछे जाने वाले सवालों को लेकर FAQ लिस्ट जारी की है. कैश लेने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है. पहला यह सुविधा सभी दुकानदारों के पास नहीं है. दूसरा- POS से कैश निकालने के लिए आप क्रेडिट कार्ड का इस्‍तेमाल नहीं कर सकते हैं. 

COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

1. POS से कैश निकालने के लिए किस तरह के कार्ड का इस्‍तेमाल कर सकते हैं?

POS से कैश निकालने की सुविधा में सिर्फ डेबिट कार्ड के जरिए कैश निकाला जा सकता है. इसके अलावा बैंकों की तरफ से जारी ओपन सिस्‍टम प्रीपेड कार्ड्स से भी कैश निकाला जा सकता है. POS से कैश के लिए क्रेडिट कार्ड का इस्‍तेमाल नहीं किया जा सकता. यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) के जरिए भी मशीन से पैसा निकाला जा सकता है. प्रधानमंत्री जनधन खातों के साथ मिलने वाली ओवरड्राफ्ट फेसिलिटी से लिंक इलेक्‍ट्रॉनिक कार्डों का भी इसके लिए इस्‍तेमाल किया जा सकता है.

2. क्‍या इस सुविधा के जरिए कैश निकालने की कोई सीमा है?

हां. टियर 3 से 6 तक के शहरों में एक कार्ड से 2,000 रुपए तक की निकासी की जा सकती है. टियर 1 और 2 में हर कार्ड से कैश निकासी की सीमा 1,000 रुपए है.

3. इस सुविधा के इस्तेमाल पर क्‍या चार्ज है?

ट्रांजेक्‍शन की रकम पर अगर कोई चार्ज है तो 1 फीसदी से ज्यादा नहीं होगा.

4. क्‍या यह सुविधा सभी मर्चेंट इस्‍टैबलिशमेंट में मिलती है? मुझे कैसे पता चलेगा कि किसी दुकानदार के पास यह सुविधा उपलब्‍ध है कि नहीं?

नहीं, सभी मर्चेंट इस्‍टैबलिशमेंट में यह सुविधा नहीं है. यह सुविधा सिर्फ उन दुकानदार के पास है, जिन्‍हें बैंक ने सोचने-समझने के बाद इसकी इजाजत दी है. ऐसे दुकानदार को इस सुविधा के बारे में साफ तरह से लिखना होगा. अगर इसके लिए कोई चार्ज है तो वह भी बताना होगा.

5. क्‍या दूसरे बैंक के लगाए गए पीओएस टर्मिनल से कैश निकाल सकते हैं?

हां. इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपको किस बैंक से कार्ड जारी हुआ है.

ज़ी बिज़नेस LIVE TV यहां देखें

6. क्‍या इस सुविधा का फायदा लेने वाले को दुकान से कोई वस्‍तु/सेवा खरीदना अनिवार्य है?

नहीं. इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कार्ड होल्डर कोई खरीदारी करता है या नहीं.

7. क्‍या रसीद मिलेगी?

हां. दुकानदार POS से जनरेट हुई रसीद आपको देंगे.

8. सुविधा के बारे में शिकायत कहां की जा सकती है?

कार्ड जारी करने वाले बैंक के पास आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं. अगर तय समय में कार्ड जारी करने वाला बैंक जवाब नहीं देता है या उसके जवाब से आप संतुष्‍ट नहीं हैं तो डिजिटल ट्रांजेक्शन के लिए Banking Ombudsman Scheme के तहत शिकायत की जा सकती है.

9. क्‍या acquirer bank को यह सुविधा देने के लिए RBI की अनुमति की जरूरत है?

नहीं. स्‍थानीय क्षेत्रीय बैंकों को छोड़कर acquirer bank (पीओएस टर्मिनल लगाने वाला बैंक) अपने बोर्ड की मंजूरी के आधार पर POS से कैश निकासी की सुविधा दे सकता है. क्षेत्रीय स्‍थानीय बैंकों को इस सुविधा को देने के लिए RBI की मंजूरी की जरूरत होगी.

10. इस सुविधा के बारे में और जानकारी कहां से मिल सकती है?

इस सुविधा के बारे में अधिक जानकारी RBI की तरफ से जारी सर्कुलर से मिल सकती है -

DPSS.CO.PD.No.147/02.14.003/2009-10 dated July 22, 2009, DPSS.CO.PD.No.563/02.14.003/2013-14 dated September 5, 2013, DPSS.CO.PD.No.449/02.14.003/2015-16 dated August 27, 2015, DPSS.CO.PD.No.501/02.14.003/2019-20 dated August 29, 2019 and DPSS.CO.PD.No.1465/02.14.003/2019-20 dated January 31, 2020.