National Co-operative Bank: केंद्रीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बेंगलुरु स्थित सहकारी बैंक नेशनल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर कुछ प्रतिबंध लगाए हैं. ऑपरेशनल दिक्कतों से जूझ रहे बैंक के ग्राहक अब अपने अकाउंट से 50,000 रुपये से ज्यादा नहीं निकाल पाएंगे. आरबीआई ने बैंक पर डिपॉजिट विदड्रॉल की लिमिट लगा दी है. 

RBI ने National Co-operative Bank पर क्या प्रतिबंध लगाए हैं?

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केंद्रीय बैंक के आदेश के मुताबिक, बैंक पर लगाए गए प्रतिबंध अगले 6 महीनों तक लागू रहेंगे, इन प्रतिबंधों के तहत वो नए लोन नहीं बांट पाएगा, न ही पुराने लोन को रीन्यू कर सकेगा. बैंक कोई नया निवेश भी नहीं कर पाएगा. फंड उधार नहीं ले पाएगा, फ्रेश डिपॉजिट नहीं ले पाएगा,  अपनी किसी बाध्यता के तहत कोई पेमेंट नहीं बांट पाएगा, किसी समझौते का हिस्सा नहीं बनेगा, और अपने किसी संपत्ति को बेचेगा नहीं.

ग्राहकों पर क्या पड़ेगा असर?

आरबीआई ने अपने निर्देश में कहा है कि "विशेष तौर पर किसी भी डिपॉजिटर के किसी भी करंट या सेविंग्स अकाउंट या फिर किसी भी अन्य अकाउंट में मौजूद कुल अमाउंट से 50,000 रुपये से ज्यादा का अमाउंट निकालने की अनुमति नहीं दी जाएगी."

हालांकि, आरबीआई ने ये स्पष्ट किया है कि बैंक पर ये प्रतिबंध लगाने का मतलब ये नहीं है कि उसका लाइसेंस कैंसल किया जा रहा है. आरबीआई ने कहा कि "बैंक प्रतिबंधों के तहत बिजनेस करता रहेगा, जबतक कि उसकी आर्थिक स्थिति न सुधर जाए, फिर उसके बाद स्थिति को देखते हुए रिजर्व बैंक इन निर्देशों में बदलाव पर विचार कर सकता है."

(ANI से इनपुट)

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