डेबिट और क्रेडिट कार्ड (Debit-Credit Card) का इस्तेमाल करने वालों के लिए बड़ी खबर है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने डेबिट और क्रेडिट कार्ड के नियमों में कुछ अहम बदलाव किए हैं. बदले हुए नियम की जानकारी नहीं होने पर आपको नुकसान हो सकता है. हालांकि, क्रेडिट-डेबिट कार्ड के ये नियम जनवरी में जारी किए गए थे. लेकिन, महामारी कोरोना वायरस के चलते इन्हें लागू करने की समय सीमा को 30 सितंबर 2020 तक बढ़ा दिया गया है. 

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डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन की मंजूरी

RBI ने बैंकों को निर्देश दिया है कि डेबिट और क्रेडिट कार्ड जारी करते वक्त ग्राहकों को सिर्फ डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन की मंजूरी दें. अगर जरूरत नहीं है तो एटीएम मशीन से पैसे निकालते और POS टर्मिनल पर शॉपिंग के लिए विदेशी ट्रांजेक्शन की मंजूरी न दी जाए.

इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के लिए करना होगा आवेदन

इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन और कॉन्टैक्टलेस कार्ड ट्रांजेक्शन के लिए ग्राहकों को अलग से प्राथमिकता दर्ज करानी होगी. अगर ग्राहक को जरूरत है तो ही उसे ये सर्विस मिलेगी. इसके लिए अलग से आवेदन भी करना होगा.

मौजूदा कार्ड्स के लिए जारीकर्ता अपने जोखिम की धारणा के आधार पर निर्णय ले सकते हैं. अपने कार्ड से घरेलू ट्रांजेक्शन चाहते हैं या इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन, इसका फैसला कभी भी ग्राहक कर सकता है और उसे कौन सी सर्विस एक्टिवेट करनी है और कौन सी डीएक्टिवेट.

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ट्रांजेक्शन लिमिट को कभी भी बदलें

ग्राहक 24 घंटे सातों दिन अपनी ट्रांजेक्शन की लिमिट को कभी भी बदल सकता है. अगर आसान शब्दों में कहें तो अब आप अपने एटीएम कार्ड को मोबाइल ऐप, इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम मशीन पर जाकर, IVR के जरिए कभी भी ट्रांजेक्शन लिमिट तय कर सकते हैं. RBI की तरफ से जारी एटीएम कार्ड और क्रेडिट कार्ड से जुड़े नए नियम 30 सितंबर 2020 से लागू होंगे.