बैंक की तरफ से ग्राहकों को कई तरह की सुविधाएं दी जाती हैं, लेकिन तमाम बातों की जानकारी लोगों को नहीं होती. पैसों के लेन-देन के लिए जिस एटीएम कार्ड का इस्‍तेमाल आप करते हैं, उस पर आपको कॉम्‍प्‍लीमेंट्री इंश्‍योरेंस कवर भी मिलता है. ग्राहक को एटीएम मिलने के साथ बीमा पॉलिसी लागू हो जाती है. लेकिन जानकारी न होने के कारण बहुत कम लोग ही इसके लिए क्‍लेम कर पाते हैं. 

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बैंक अलग-अलग कार्ड के हिसाब से बीमा की रकम को निर्धारित करता है. ये रकम 20 लाख रुपए तक भी हो सकती है. अगर एटीएम कार्ड होल्‍डर की किसी कारण से मौत हो जाती है, तो ऐसे में ये रकम उसके परिवार के लिए बड़ा सहारा बन सकती है. बैंक क्‍लेम देने में आनाकानी करता है, तो आप इसकी शिकायत भी कर सकते हैं. 

ऐसे करें क्‍लेम

अगर किसी एटीएम कार्ड होल्डर की दुर्घटना में मौत हो जाती है तो नॉमिनी उस बैंक की ब्रांच में जाकर बीमा की रकम के लिए क्‍लेम कर सकता है. नॉमिनी को बैंक की ब्रांच में जाकर मुआवजे को लेकर एक एप्लीकेशन देनी होगी. मृत्‍यु होने की स्थिति में पोस्टमार्टम रिपोर्ट, पुलिस पंचनामा, मृत्यु प्रमाण पत्र, वैध ड्राइविंग लाइसेंस आदि तमाम दस्‍तावेज जमा करने होंगे, वहीं दुर्घटना में घायल होने पर अस्पताल में भर्ती होने पर सभी मेडिकल रिपोर्ट और अन्‍य जरूरी दस्‍तावेज जमा करने होंगे. कुछ दिनों बाद नॉमिनी को बीमा का क्लेम मिल जाता है.

बैंक रकम देने में करे आनाकानी तो…

अगर आपके क्‍लेम को लेकर बैंक आनाकानी करता है, तो आप इस मामले की शिकायत उपभोक्ता फोरम में कर सकते हैं. उपभोक्‍ता फोरम में हेल्पलाइन नंबर 1800-11-4000 या 14404 पर कॉल करके शिकायत की जा सकती है. 8130009809 पर SMS करके शिकायत की जा सकती है. नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन एप और उमंग एप पर भी अपनी शिकायत की जा सकती है.

दो तरह के होते हैं बीमा कवर

एसबीआई बैंक की वेबसाइट पर मौजूद जानकारी के मुताबिक एसबीआई की ओर से दो तरह के बीमा कवर होते हैं -

पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस (डेथ) नॉन एयर : ये बीमा कवर डेबिट कार्ड होल्‍डर को हवाई यात्रा के अतिरिक्त आकस्मिक मृत्यु के लिए बीमा प्रदान करता है. यदि दुर्घटना की तिथि से पिछले 90 दिनों के दौरान एटीएम कार्ड का इस्‍तेमाल किया गया है, तो इस बीमा कवर के लिए क्‍लेम किया जा सकता है. 

पर्सनल एयर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस (डेथ): ये बीमा डेबिट कार्डधारक को केवल एयर एक्सीडेंटल डेथ के लिए कवर करता है. दुर्घटना की तारीख से 90 दिनों पहले तक यदि इस कार्ड के जरिए वित्‍तीय लेनदेन किया गया है, 

साथ ही जिस हवाई यात्रा में दुर्घटना घटी, उस यात्रा का टिकट डेबिट कार्ड का इस्‍तेमाल करके खरीदा गया है, तो इंश्‍योरेंस के लिए क्‍लेम किया जा सकता है.

एसबीआई गोल्ड (मास्टरकार्ड/वीज़ा)

पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस (डेथ) नॉन एयर : 2,00,000 तक का बीमा

पर्सनल एयर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस (डेथ):  4,00,000  तक का बीमा

एसबीआई प्लेटिनम (मास्टरकार्ड/वीज़ा)

पर्सनल एयर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस (डेथ): 5,00,000 तक का बीमा

पर्सनल एयर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस (डेथ): 10,00,000 तक का बीमा

एसबीआई प्राइड (बिजनेस डेबिट) (मास्टरकार्ड/वीज़ा)

पर्सनल एयर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस (डेथ): 2,00,000 तक का बीमा

पर्सनल एयर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस (डेथ): 4,00,000 तक का बीमा

एसबीआई प्रीमियम (बिजनेस डेबिट) (मास्टरकार्ड/वीजा)

पर्सनल एयर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस (डेथ): 5,00,000 तक का बीमा

पर्सनल एयर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस (डेथ): 10,00,000 तक का बीमा

एसबीआई वीज़ा सिग्नेचर/मास्टरकार्ड डेबिट कार्ड

पर्सनल एयर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस (डेथ): 10,00,000 तक का बीमा

पर्सनल एयर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस (डेथ): 20,00,000 तक का बीमा