Pilots license: देशभर में हो रहे पायलट क्राइसिस को लेकर उड्डयन मंत्रालय ने ड्रॉफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है. ये सरकार की पायलट क्राइसेस से उबरने की पहल है. उड्डयन मंत्रालय ने प्रस्ताव जारी कर बताया कि पायलट का लाइसेंस 10 साल के लिए वैलिड हो सकता है. इसके लिए मंत्रालय की तरफ से नया ड्रॉफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है. साथ ही इसको लेकर 30 दिनों में सुझाव मंगे गए हैं.

कौन करेगा लाइसेंस जारी

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बता दें हल्के स्पोर्ट जहाज और गाइरोप्लेन का लाइसेंस- लाइसेंस अथॉरिटी (License Authority) ही जारी करेगी. वहीं अथॉरिटी मेडिकल फिटनेस (Pilot Medical Fitness) और लाइसेंस (License) की वैलिडिटी और अवधि भी तय करेगी. 

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कमर्शियल पायलट लाइसेंस की वैधता बढ़ाने का प्रस्ताव 

नोटिफिकेशन में जारी डीटेल्स के मुताबिक, कमर्शियल पायलट लाइसेंस की वैलिडिटी 5 साल से बढ़कर 10 साल के लिए बढ़ेगी. वहीं ठीक इसी तरह फ्लाइट नेवीगेटर, रेडियो टेलीफ़ोन ऑपरेटर लाइसेंस भी 10 साल के लिए वैलिड रहेगा. एयरलाइन्स ट्रांसपोर्ट पायलट लाइसेंस की वैलिडिटी भी 10 साल के लिए प्रस्तावित होगी. 

इसके अलावा हावईअड्डे, एरोड्रम के आसपास जो लाइट शो लगे होते हैं, उसकी वजह से किसी भी तरीके की गलतफहमी न हो. इसके लिए 5 नॉटिकल मील दूरी करने का प्रस्ताव होगा. फिलहाल ये दूरी 5 किलोमीटर की है.