Indigo Airlines: बेंगलुरु के एक कपल ने एयरलाइंस कंपनी इंडिगो पर अपनी छुट्टियां खराब करने का आरोप लगाया है. करीब दो साल तक यह केस कोर्ट में चलता रहा. उस कपल को 2 साल बाद अब जाकर इंडिगो एयरलाइंस की तरफ से मुआवजे के तौर पर 70 हजार रुपये दिए गए. तो चलिए जानते हैं क्या है मामला. जानें क्या था मामला कपल ने एक बयान में बताया कि 2021 के नवंबर में बयप्पनहल्ली के निवासी सुरभि श्रीनिवास और उनके पति बोला वेदव्यास शेनॉय ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पोर्ट ब्लेयर छुट्टी पर जाने का प्लान किया. चेक इन के दौरान उन्होंने अपना लगेज check in कराया. लेकिन वे लगेज उनके साथ नहीं पहुंचा. उनका लगेज दो दिन बाद उनके पास पहुंचा. उन्होंने इंडिगो एयरलाइंस के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की.  शहर की एक कंज्यूमर कोर्ट ने अब उनके पक्ष में फैसला सुनाया है और उन्हें हुई असुविधा के लिए 70,000 रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है. दो दिन बाद पहुंचा सामान कपल ने बताया कि उनके लगेज में उनके कपड़े, दवाएं और अंडमान में नाव की सवारी के लिए बोट टिकट थे. लेकिन समय पर लगेज न पहुंचने पर उन्हें काफी परेशानी हुई.  इसके बाद जब कपल ने एयरलाइंस में इसकी शिकायत की तो ग्राउंड क्रू ने अगले दिन सामान पहुंचाने का आश्वासन दिया कि उनका खोया हुआ बैग उन्हें अगले दिन पहुंचा दिया जाएगा. 26 सितंबर, 2023 को उपभोक्ता फोरम ने अपने फैसले में बताया कि एयरलाइंस की गलती की वजह से सुरभि की अंडमान की यात्रा बर्बाद हो गई. इस पर एयरलाइंस के प्रतिनिधि ने यह  बताया कि हैवलॉक द्वीप के लिए नौका 3 नवंबर को ही रवाना हो चुकी थी, जिससे यात्रियों को समय पर सामान पहुंचाना असंभव था. एयरलाइंस की गलती से हुई परेशानी हालांकि, 3 नवंबर तक, यानी उनकी छुट्टियों के दौरान, उन कपल को उनका सामान नहीं मिला , जिससे वे फंसे रह गए और उन्हें आवश्यक सामान खरीदना पड़ा. सुरभि ने कहा कि इंडिगो के प्रतिनिधियों को पता था कि उनका सामान बेंगलुरु हवाई अड्डे पर विमान पर नहीं चढ़ाया गया था, लेकिन वे उन्हें सूचित करने में विफल रहे, उन्होंने 18 नवंबर को इंडिगो एयरलाइन का संचालन करने वाली कंपनी इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड को कानूनी नोटिस भेजा. बाद में उन्होंने शांति नगर में बेंगलुरु District Consumer Disputes Redressal Commission से संपर्क किया, एयरलाइन के खिलाफ शिकायत दर्ज की और अपनी छुट्टियों को बर्बाद करने के लिए मुआवजे की मांग की. इतना मिला मुआवजा एयरलाइन ने दंपत्ति को उनके सामान से हुई असुविधा के लिए 50,000 रुपये का मुआवजा दिया. इसके अलावा, इंडिगो को उन्हें हुए भावनात्मक कष्ट के लिए अतिरिक्त 10,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया गया, साथ ही उनके अदालती खर्चों को कवर करने के लिए 10,000 रुपये भी दिए गए.