Haryana Scrappage Policy: पॉल्यूशन को कम करने और पर्यावरण को कम प्रदूषित करने के लिए हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. हरियाणा सरकार ने 15 साल पुरानी हो चुकी सरकार के स्वामित्व वाली गाड़ियों को स्क्रैप करने का आदेश दे दिया है. हरियाणा के मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल ने राज्य मंओ पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा के माध्यम से 1 अप्रैल, 2023 को 15 वर्ष की आयु पूरी करने वाले सभी सरकारी स्वामित्व वाले वाहनों को स्क्रैप करने के निर्देश जारी किए हैं. इसके अलावा, वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को इन वाहनों को बदलने के लिए आवश्यक धनराशि आवंटित करने हेतु भी निर्देशित किया गया है. 

पुराने वाहनों को रिटायर करना जरूरी

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मुख्य सचिव ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, प्रबंध निदेशकों, बोर्डों और निगमों के मुख्य प्रशासकों, उपायुक्तों और विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रारों को इन निर्देशों का तुरंत अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है. 

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मुख्य सचिव श्री कौशल ने बताया कि इस नीति को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए पुराने वाहनों को रिटायर करना और नए और अधिक पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों को अपनाने को प्रोत्साहित करना है. इस निर्णय से 15 साल के जीवनकाल तक पहुंचने वाले वाहनों को स्क्रैप करने से न केवल सरकारी बेड़े की समग्र स्थिति में सुधार होगा बल्कि यात्रियों और वाहनों दोनों के लिए बेहतर सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करते हुए प्रदूषण और रखरखाव लागत में कमी लाने में भी सहयोग मिलेगा.

15 साल पूरा करने के बाद नवीनीकृत नहीं किया जाएगा

इन निर्देशों के अंतर्गत केंद्रीय मोटर वाहन नियमों के अनुसार, सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 के तहत केंद्र सरकार, राज्य सरकार, या केंद्र शासित प्रदेशों, नगर निगमों, नगर पालिकाओं, या पंचायतों, राज्य परिवहन उपक्रमों के स्वामित्व वाले मोटर वाहनों के पंजीकरण के प्रमाण पत्र को 1 अप्रैल, 2023 से 15 वर्ष की आयु तक पहुंचने के बाद नवीनीकृत नहीं किया जाएगा. 

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