Vijay Mallya: ब्रिटेन की एक अदालत ने भगोड़ा कारोबारी विजय माल्या को दिवालिया घोषित कर दिया है. इससे भारतीय स्टेट बैंक (SBI) को बड़ी राहत मिलेगी और विजय माल्या (Vijay Mallya) को भारत लाना और आसान होगा.

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मुख्य दिवाला और कंपनी न्यायालय (ICC) के जज माइकल ब्रिग्स (Michael Briggs) ने हाईकोर्ट में वर्चुअल सुनवाई के दौरान अपने फैसले में कहा, मैं यूके के समयानुसार 15:42 पर डॉ माल्या को दिवालिया घोषित करता हूं. 

कानूनी फर्म TLT LLP और बैरिस्टर मार्सिया शेकरडेमियन (Marcia Shekerdemian) ने भारतीय बैंकों के पक्ष में माल्या के खिलाफ दिवालियापन को लेकर अदालत में अपनी दलील दी थी. 

कोर्ट ने ठुकराई माल्या की मांग

65 वर्षीय कारोबारी विजय माल्या फिलहाल ब्रिटेन में जमानत पर बाहर है. उसपर एक गोपनीय कानूनी मामला भी चल रहा है. माल्या के वकील फिलिप मार्शल (Philip Marshall) ने कोर्ट से इस मामले के चलने तक अपने आदेश को टालने की मांग की. 

हालांकि इस अनुरोध को जज ने ठुकरा दिया और अपने फैसले में कहा कि इस बात के पर्याप्त सबूत नहीं हैं कि याचिकाकर्ता को उनका कर्ज एक उचित सीमा के अंदर पूरी तरह से वापस कर दिया जाएगा. इसके अलावा कोर्ट ने विजय माल्या को कोर्ट के इस दिवालिया घोषित किए जाने के आदेश के खिलाफ अपील करने की मांग को भी खारिज कर दिया. जिसका मतलब है कि माल्या कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ आगे अपील नहीं कर पाएंगे.

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ये बैंक हैं याचिकाकर्ता 

याचिकाकर्ता बैंक भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व में 13 बैंकों का समूह है, जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा, कॉर्पोरेशन बैंक, फेडरल बैंक लिमिटेड, आईडीबीआई बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, जम्मू और कश्मीर बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, यूको बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और जेएम फाइनेंशियल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड आदि शामिल हैं.