US Visa: अमेरिका में नौकरी की सपना देखने वालों के लिए अच्छी खबर है. अमेरिका ने ऐलान किया है कि बिजनेस या टूरिस्ट B-1 और B-2 पर देश में आए लोग भी नई नौकरियों के लिए अप्लाई कर सकते हैं और यहां तक कि इंटरव्यू में भी शामिल हो सकते है. हालांकि संभावित कर्मचारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि नौकरी ज्वाइन करने के पहले उन्होंने अपने VISA की स्थिति बदल ली है. बीते कुछ समय में गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन जैसी बड़ी कंपनियों से भारी मात्रा में लोगों की नौकरी जानें के बाद ये कदम उन्हें एक बड़ी राहत देगा, जिसका फायदा हजारों भारतीयों को भी मिलेगा. 

क्या है B Visa

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B-1 और B-2 वीजा को आम तौर पर 'B- VISA' के रूप में जाना जाता है. ये वीजा संयुक्त राज्य अमेरिका में इस्तेमाल किए जाने वाले सबसे कॉमन वीजा में से एक हैं. B-1 वीजा मुख्य रूप से शॉर्ट-टर्म बिजनेस ट्रिप और B-2 मुख्य रूप से टूरिज्म के लिए दिया जाता है. 

 

हजारों भारतीयों को होगा फायदा

यूएस सिटिजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज (USCIS) ने बुधवार को ट्वीट्स की एक सीरीज में कहा कि जब नॉन-इमिग्रेंट वर्कर्स को नौकरी से निकाला जाता है, तो आमतौर पर उन्हें अपने अधिकारों के बारे में नहीं पता होता है. वहीं कुछ मामलों में गलत तरीके से मान लेते हैं कि 60 दिनों के भीतर देश छोड़ने के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं है. 

USCIS का यह कदम ऐसे समय में आया है जब Google, Microsoft और Amazon जैसी कंपनियों में हाल ही में भारी मात्रा में छंटनी के कारण अमेरिका में भारत समेत कई देशों के हजारों विदेशी मूल के लोगों ने अपनी नौकरी खो दी है. वे अब विदेश में रहने के लिए अपनी नौकरी खोने के बाद निर्धारित 60 दिनों की अवधि के भीतर नया जॉब खोजने के लिए संघर्ष कर रहे हैं.

नौकरी जाने के बाद 60 दिन की मिलती है मोहलत

बता दें कि नौकरी समाप्त होने के दिन के अगले दिन से 60 दिन की अनुग्रह अवधि मिलती है. जब एक नॉन इमिग्रेंट कर्मचारी की नौकरी उसकी इच्छा से या अनैच्छिक रूप से चली जाती है, तो आमतौर पर अमेरिका में रहने के लिए 60 दिन की अवधि के भीतर कई काम कर सकते हैं.

नौकरी चले जाने के बाद क्या करें? 

इनमें नॉन इमिग्रेंट स्थिति में बदलाव के लिए आवेदन दाखिल करना; स्थिति के समायोजन के लिए आवेदन दाखिल करना; एक "बाध्यकारी परिस्थितियों" रोजगार प्राधिकरण दस्तावेज़ के लिए एक आवेदन दाखिल करना; या नियोक्ता बदलने के लिए एक गैर-तुच्छ याचिका का लाभार्थी होना शामिल है. 

USCIS ने कहा, "अगर इनमें से कोई एक कार्रवाई 60 दिनों की छूट अवधि के भीतर होती है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में गैर-आप्रवासी की अधिकृत रहने की अवधि 60 दिनों से अधिक हो सकती है, भले ही वे अपनी पिछली गैर-आप्रवासी स्थिति खो दें."

यदि कर्मचारी इन 60 दिनों के अंदर कोई कार्रवाई नहीं करता है, तो उन्हें और उनके आश्रितों को 60 दिनों के भीतर या उनकी अधिकृत वैधता अवधि समाप्त होने पर, जो भी कम हो, संयुक्त राज्य छोड़ने की आवश्यकता हो सकती है.

(पीटीआई इनपुट्स के साथ) 

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