पाकिस्‍तान के सरकारी खजाने पर फिर कंगाली का दंश लग सकता है. क्‍योंकि वह 1 अंतरराष्‍ट्रीय अदालत में केस हार गया है. अब उसे 5 अरब 97 करोड़ डॉलर (करीब 400 अरब रुपए) का जुर्माना भरना होगा. इसमें 4.08 अरब डॉलर जुर्माना और 1.87 अरब डॉलर ब्याज शामिल है. आपको बता दें कि अंतरराष्‍ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने 2 माह पहले पाकिस्‍तान को कंगाली से उबारने के लिए 6 अरब डॉलर का बेलआउट पैकेज देने की बात कही थी. यानि पाकिस्‍तान को जो रकम कंगाली से उबरने के लिए मिलनी थी, उतनी ही रकम जुर्माना के तौर पर भरनी होगी.

COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

क्‍या है मामला

वर्ल्‍ड बैंक (World Bank) से जुड़े कोर्ट-इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स (ICSID) ने बलूचिस्तान में रेको डिक (Reko Diq) खदान सौदे को रद्द करने पर पाकिस्तान पर 5 अरब 97 करोड़ डॉलर का जुर्माना ठोंका है. द प्रिंट की खबर के मुताबिक यह जुर्माना पाकिस्तान को टेथयान कॉपर कंपनी (TCC) को चुकाना होगा.

IMF की शर्तों से इमरान परेशान

पाकिस्‍तान के प्रधानमंत्री इमरान खान जैसे-तैसे IMF के पास से इस रकम की व्‍यवस्‍था कर पाए थे. हालांकि IMF ने कर्जा देने से पहले कुछ शर्तें भी रखी थीं. ये शर्तें पाकिस्‍तान के केंद्रीय बजट में टैक्‍सेशन से संबंधित थीं. पाकिस्‍तान ने उसी शर्त के मुताबिक इस साल बजट में कुछ कड़े कर प्रावधान कर भी दिए थे. लेकिन पाकिस्‍तान की अवाम ने ही इमरान खान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया. पाकिस्‍तान का व्‍यापारी वर्ग नए कर लगाने से इमरान से नाराज चल रहा है.

चीन ने बचाया पाकिस्‍तान को

इमरान खान ने बीते दिनों 1 कार्यक्रम में यह स्‍वीकार किया था कि पाकिस्‍तान की कंगाली दूर करने में चीन ने भी काफी मदद की है. खान ने पाकिस्तान से निर्यात को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण मदद करने के लिए विशेष रूप से चीन की प्रशंसा की थी. उन्‍होंने कहा था कि चीन ने पिछले साल के दौरान बड़े आर्थिक संकट की संभावना को दरकिनार करने में पाकिस्तान की वास्तव में बहुत सहायता की.