अमेरिका में रहने वाले भारतीयों को ट्रंप सरकार ने बड़ी खबर दी है. अमेरिकी ट्रंप प्रशासन (US Trump Administration) की ओर से H1B Visa के नियमों में ढील देने का फैसला लिया है, जिससे कई भारतीयों को राहत मिलेगी. अमेरिका के इस फैसले का खासकर उन लोगों को इससे फायदा मिलेगा, जो वीजा प्रतिबंध की वजह से नौकरी छोड़कर गए थे. 

COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

6 सालों के लिए होता है ये वीजा

अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमेरिका से नौकरी छोड़कर गए कर्माचारी अगर अपनी पुरानी जॉब में लौटना चाहते हैं तो उनको इस छूट का फायदा मिलेगा. एचवनबी वीजा 3 साल के लिए दिया जाता है जिसे अधिकतम 6 वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है. 

अमेरिकी कंपनियों में काम करने के लिए जरूरी है H1B Visa

बता दें कि अमेरिका में काम कर रही कंपनियां अगर किसी दूसरे देश के लोगों को नौकरी देना चाहती हैं तो उसके लिए कर्मचारियों को H1B Visa की जरूरत होती है. भारत से बड़ी संख्या में आईटी प्रफेशनल्स एचवनबी वीजा के साथ अमेरिका में काम करने जाते हैं.

इन लोगों को मिलेगी परमिशन

विदेश मंत्रालय के सलाहकार ने बताया कि ‘ऐसे H-1B  वीजा धारकों अमेरिका की यात्रा की अनुमति दी जाएगी, जो अपने मौजूदा रोजगार को उसी नियोक्ता के साथ, उसी पद पर और उसी वीजा वर्गीकरण के साथ जारी रखना चाहते हैं’. 

ज़ी बिज़नेस LIVE TV देखें:

नियमों में मिली ढील

अमेरिकी विदेश मंत्रालय के मुताबिक, ये वीजाधारक अपने साथ पत्नी और बच्चों को भी साथ में यात्रा पर ला सकते हैं. एचवनबी वीजा के जरिए कोई भी व्यक्ति अमेरिका में रहकर नौकरी कर सकता है. इसके तहत वह अपने परिवार को भी साथ में ला सकता है. अगर आपके पास ये वीजा है तो आप स्थायी नागरिकता के लिए भी आवेदन कर सकते हैं.