Jan 2, 2024, 03:59 PM IST
जनवरी का महीना शुरू हो चुका है और जल्द ही सैलरीड प्रोफेशनल्स को इन्वेस्टमेंट प्रूफ देने की जरूरत पड़ेगी, ताकि वो टैक्स कैलकुलेशन के लिए डिडक्शन का प्रूफ दे सकें.
इस फाइनेंशियल ईयर का टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त आप अपने निवेश की बदौलत टैक्स बचा सकते हैं. लेकिन इसके लिए आपको 31 मार्च से पहले निवेश करना होगा.
ऐसे कई इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, जिसके जरिए आप टैक्स बचा सकते हैं, हम यहां ऐसे 5 निवेश के जरिए बता रहे हैं.
इंश्योरेंस कवरेज के साथ इक्विटी में निवेश का फायदा होता है. यूलिप पर आपको मार्केट-लिंक्ड रिटर्न मिलता है. मैच्योरिटी अमाउंट पर यहां आपको तभी टैक्स भरना होता है, अगर एक वित्तीय वर्ष में आप सभी यूलिप्स पर 2.5 लाख से ज्यादा प्रीमियम भरते हैं.
ELSS ऐसी म्यूचुअल फंड स्कीम है, जिसपर आपको 80C के तहत फायदा मिलता है. ये इक्विटी लिंक्ड रिटर्न देता है. शॉर्ट टर्म पीरियड निवेश है. साथ ही 1 लाख तक के गेन पर जीरो टैक्स और इसके ऊपर के गेन पर 10% टैक्स लगता है.
10 साल से कम उम्र की दो बेटियों के लिए इसमें निवेश किया जा सकता है. ब्याज दर रिवाइज करके 8.2% कर दी गई है. इसपर आप एक साल में डेढ़ लाख तक का एनुअल डिपॉजिट कर सकते हैं, जिसपर आपको 80C के तहत छूट मिल जाती है. ये EEE कैटेगरी में आता है, यानी निवेश, मैच्योरिटी और रिटर्न, कहीं भी टैक्स नहीं लगता है.
वरिष्ठ नागरिकों के लिए बढ़िया स्कीम है. 8.2% का रिटर्न देती है. 5 सालों के लॉक-इन पीरियड वाली स्कीम में आप 30 लाख रुपये तक डाल सकते हैं. आपको यहां रिटर्न पर तो टैक्स भरना होता है, लेकिन सेक्शन 80TTB के तहत ब्याज पर छूट क्लेम कर सकते हैं.
ये टॉप की पेंशन स्कीम है. इसमें आपको 80C का फायदा तो मिलता ही है, आप 80CCD के तहत एक्स्ट्रा 50,000 की छूट मिल जाती है. इसमें हायर डिडक्टिबल्स हैं, मार्केट लिंक्ड रिटर्न मिलता है और इससे मिलने वाले रिटर्न पर आपको कोई टैक्स नहीं देना होता है.