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OTT Platform पर देखते हैं मूवी और शो तो जान लें अब नए नियम, होगी सुविधा

भारत सरकार ने डिजिटल मीडिया और ओवर द टॉप (OTT) प्लेटफॉर्म्स के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी हैं. इन गाइडलाइंस को इंटरमीडिएरी इंफोर्मेशन टेक्नोलॉजी (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code)रूल्स 2021 नाम दिया गया है और इसे जल्द ही लागू कर दिया जाएगा. 25 जनवरी को केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इन गाइडलाइंस की जानकारी दी. इन गाइडलाइंस के दायरे में सोशल मीडिया (Social Media), डिजिटल मीडिया (Digital Media) और ओटीटी प्लेटफॉर्म (OTT Platform) आएगा. यहां पॉइंट में जानिए क्या हैं सरकार की गाइडलाइंस और आम जनता पर इनका क्या असर पड़ेगा-
Updated on: February 27, 2021, 08.30 AM IST
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ओटीटी प्लेटफॉर्म पर 18 साल से ज्यादा उम्र के लोग ही एडल्ट कैटेगरी का कंटेंट देख सकेंगे.  

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कंटेंट को 6 कैटेगरी में बांट दिया गया है. जिसमें U (यूनिवर्सल), U/A, U/A 7+, U/A 13+, U/A 16+ और ए कैटेगरी होगी.  

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U कैटेगरी के कंटेंट को सभी लोग देख सकेंगे. वहीं U/A कैटेगरी उस कंटेंट को दी जाएगी, जिसके कुछ सीन्स बच्चों के लिए सही नहीं होंगे.  

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बच्चों के लिए U/A7+ और U/A13+ कैटेगरी तय की गई हैं. 7+ कैटेगरी में हिंसा के सीन सिर्फ फैंटेसी या कॉमेडी के रूप में ही दिखाए जा सकते हैं. साथ ही इस कैटेगरी के कंटेंट में किसी तरह की नग्नता या शारीरिक शोषण से संबंधित सीन्स नहीं दिखाए जाएंगे.  

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13+ कैटेगरी में हिंसा को ज्यादा रियलस्टिक तरीके से दिखाया जा सकता है लेकिन उसे ज्यादा लंबा या वीभत्स तरीके से नहीं दिखा सकते हैं. यहां भी नग्नता और शारीरिक शोषण से संबंधित ग्राफिक्स नहीं दिखाए जा सकते हैं.  

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16+ कैटेगरी में हिंसक ग्राफिक्स और शारीरिक शोषण के सीन दिखाए जा सकते हैं लेकिन इन्हें ज्यादा लंबा ना खींचा जाए और वीभत्स तरीके से ना दिखाया जाए. ड्रग के इस्तेमाल को भी दिखा सकते हैं लेकिन उसका महिमामंडन ना किया गया हो.  

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एडल्ट कैटेगरी में सख्त भाषा, नग्नता, हिंसक ग्राफिक्स का इस्तेमाल किया जा सकता है. हालांकि इसमें क्रिमिनल लॉ का उल्लंघन नहीं होना चाहिए.  

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ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया जाए. यह कमेटी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स से संबंधित शिकायतों की सुनवाई करे.ओटीटी और डिजिटल मीडिया को डिस्कलोजर में इस बात की जानकारी देनी होगी कि वह इंफोर्मेशन उन्हें कहां से मिली है.