डिजिटल होती दुनिया में ऑनलाइन शॉपिंग में फ्रॉड (Online Shopping Fraud), नकली सामान की शिकायतें भी तेजी से बढ़ रही हैं. अभी ई-कॉमर्स वेबसाइट्स के खिलाफ शिकायतों से निपटने के लिए नियम ज्यादा कड़े नहीं हैं. लेकिन, ज़ी बिजनेस को मिली एक्सक्लूसिव खबर के मुताबिक, सरकार एक अप्रैल से नए नियम लागू करने जा रही है, जिसे उपभोक्ताओं के हितों का ध्यान रखकर बनाया गया है.

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ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान होने वाली जालसाजी से उपभोक्ता को बचाने के लिए सरकार कड़े कदम उठाने जा रही है. इसके लिए 1 अप्रैल से ई-कॉमर्स कंपनियों के नियम कुछ कड़े किए जाएंगे. 

जानकारी के मुताबिक, सरकार ई-कॉमर्स के लिए कड़े नियमों को लागू करेगी. एक महीने में ई-कॉमर्स के लिए नए नियम लागू किए जाएंगे. नए नियम उपभोक्ताओं के हित को ध्यान में रखकर तैयार किए जाएंगे. नए नियमों से फ्रॉड, रीफंड, कैंसिलेशन जैसी शिकायतों का आसानी से निपटारा हो सकेगा. 

सरकार ने लोगों से एक महीने पहले नियमों पर सुझाव मांगे थे. लोगोों से मिले सुझावों पर चर्चा चल रही है. जानकारी मिली है कि सरकार न केवल ई-कॉमर्स कंपनियों पर सख्ती बरतेगी, बल्कि ग्राहकों के लिए भी नियम सख्त बनाए जाएंगे.

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कॉमर्स के लिए कड़े नियम

- डील कैंसिल होने पर 48-72 घंटे में प्रोडक्ट वापसी जरूरी होगी.

- 7 दिन में रीफंड की प्रक्रिया पूरी करनी होगी.

- छोटी शिकायतों का निपटारा 15 दिन के अंदर करना होगा.

- बड़ी शिकायतों का निपटारा 30 दिन में करना जरुरी होगा.

ग्राहकों पर भी सख्ती

- ई-कॉमर्स कंपनियों को भी कुछ अधिकार दिए जाएंगे. 

- फर्जी शिकायत करने वाले ग्राहकों पर कार्रवाई होगी.

- शिकायत गलत पाए जाने पर जुर्माना लगाया जाएगा.

- दोबारा फर्जी शिकायत पर ग्राहक को बैन कर सकेंगे.