फोन कर मार्केटिंग करने वालों की खैर नहीं! अब 10000 रु तक लगेगा जुर्माना, सरकार ला रही है नए नियम
डिपार्टमेंट ऑफ टेलिकॉम (DoT) अब ग्राहकों को बार-बार अनचाही कॉल्स कर परेशान करने वाले टेलिमार्केटर्स पर सख्ती करने जा रहा है.
डिपार्टमेंट ऑफ टेलिकॉम (DoT) अब ग्राहकों को बार-बार अनचाही कॉल्स कर परेशान करने वाले टेलिमार्केटर्स पर सख्ती करने जा रहा है. डिपार्टमेंट के प्रपोजल के मुताबिक , अनचाही कॉल करने वाले कॉलर पर हर कॉल और एसएमएस के लिए 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है. इसमें 50 कॉल या एसएसएम तक उल्लंघन के बाद यह जुर्माना लगाया जाएगा. आधिकारिक सूत्र ने यह जानकारी दी. डीओटी ने जुर्माने के स्लैब को घटाते हुए नियमों को और कठोर करने का प्रस्ताव किया है.
डीओटी के प्रस्ताव में शून्य से 10 वॉयलेशन के लिए प्रति वॉयलेशन 1,000 रुपये, 10 से 50 के लिए प्रति वॉयलेशन 5,000 रुपये और 50 से ज्यादा बार वॉयलेशन करने पर प्रति कॉल या एसएमएस 10,000 रुपये का जुर्माना लगाने का प्रावधान है. मौजूदा टेलिकॉम कॉमर्शियल कम्युनिकेशंस कस्टर प्रिफरेंस रेग्युलेशन (TCCCPR), 2018 के तहतजुर्माने के स्लैब शून्य से 100, 100 से 1,000 और 1,000 उल्लंघन के रखे गए हैं.
DoT की खुफिया इकाई करेगी जांच
DoT की डिजिटल खुफिया इकाई (DIU) डिवाइस के लेवल पर इस वॉयलेशन की जांच करेगी. डीआईयू वेरिफिकेशन के लिए संदिग्ध फोन नंबरों पर सिस्टम जेनरेटेड मैसेज भेजेगी. सूत्र के मुताबिक, रिवेरिफिकेशन की स्थिति में सभी नंबर डिस्कनेक्ट कर दिए जाएंगे और उनसे जुड़े IMEIs को सस्पेक्टेड लिस्ट में डाल दिया जाएगा. इस लिस्ट में शामिल आईएमईआई के लिए 30 दिन की अवधि में खातिर किसी भी कॉल, एसएमएस या डेटा (इंटरनेट) की मंजूरी नहीं होगी.
दो साल तक लगेगा आईडी प्रुफ पर बैन
सस्पेक्टेड लिस्ट में शामिल IMEIनंबर वाले डिवाइसेस का इस्तेमाल कर नए कनेक्शन से परेशान करने वाले कॉलर के किसी भी कॉल, एसएमएस या डेटा का रिवेरिफिकेशन करने के लिए कहा जाएगा. अगर इसके बाद परेशान करने वाला कॉलर डिवाइस बदल देता है, तो नए डिवाइस का IMEI नंबर भी सिस्टम द्वारा सस्पेक्टेड लिस्ट में तब तक रखा जाएगा, जब तक कि रिवेरिफिकेशन पूरा नहीं हो जाता है.
अगर रिवेरिफिकेशन के बाद परेशान करने वाले कॉलर का नंबर एक्टिव हो जाता है और फिर से नियमों की अनदेखी करते पाया जाता है, तो नए कनेक्शन का इस्तेमाल छह महीने के लिए रोजाना 20 कॉल और 20 एसएमएस तक सीमित कर दिया जाएगा. सूत्र ने कहा कि अगर इसके बाद नियमों की अनदेखी जारी रहती है, तो टेलिकॉम कनेक्शन खरीदने के लिए इस्तेमाल आईडी और एड्रेस प्रुफ पर दो साल के लिए रोक लगा दिया जाएगी.
ज़ी बिज़नेस LIVE TV यहां देखें