अलग-अलग म्यूचुअल फंड (mutual fund) में निवेश करने वाले निवेशकों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (Securities and Exchange Board of India) ने बड़ी राहत देने की बात की है.  सेबी (Sebi) ने निवेशकों की परेशानी को ध्यान में रखते हुए म्यूचुअल फंड (mutual fund) के लिए एक इंटिग्रेटेड कॉमन प्लेटफॉर्म बनाने को कहा है. इंटिग्रेटेड कॉमन प्लेटफॉर्म से निवेशकों को कई मायनों में फायदा पहुंच सकता है. 

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निवेशकों की निवेश और सर्विसिंग में आसानी हो सके, इसलिए एक ही प्लेटफॉर्म पर सारी अहम सुविधाएं प्रदान की जाएगी. प्लेटफॉर्म पर निवेशकों को खरीद, बिक्री, स्विच सहित तमाम सुविधाएं मिलेगी. ब्यौरे बदलना, सर्विस रिक्वेस्ट, ट्रैकिंग, ट्रांजैक्शन रिपोर्ट जैसी सुविधाएं इस इंटिग्रेटेड कॉमन प्लेटफॉर्म पर मुहैया कराई जाएगी. इस पर कैपिटल गेन और लॉस, अनक्लेम्ड डिविडेंड आदि भी देखा जा सकेगा. 

 म्यूचुअल फंड की सभी कंपनियों की समीक्षा करने में होगी आसानी

MFs के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट के बीच इंटरऑपरेबिलिटी होगी. इस प्लेटफॉर्म को 31 दिसंबर या उससे पहले ये सभी को मिलकर बनाना होगा. एएमसी, आरटीए और डिपॉजिटरी निवेशकों के लिए एक कॉमन प्लेटफॉर्म से म्यूचुअल फंड (mutual fund) की सभी कंपनियों की समीक्षा करने में आसानी होगी. सेबी (Sebi) ने साफ कहा है कि प्लेटफॉर्म मजबूत साइबर सुरक्षा प्रोटोकॉल के साथ स्केलेबल होना चाहिए. 

सेबी द्वारा बनाए गए योजनाओं पर आरटीए को रखनी होगी नजर

इस संबंध में, प्लेटफॉर्म सेबी द्वारा समय-समय पर "एमआईआई" (स्टॉक एक्सचेंज, डिपॉजिटरी और क्लियरिंग कॉरपोरेशन जैसे मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर संस्थान) की जांच होती रहेगी. इसके अलावा सिस्टम ऑडिट और साइबर सुरक्षा ऑडिट सहित सभी लागू नियमों के अनुपालन के लिए आरटीए संयुक्त रूप से और गंभीर रूप से जिम्मेदार रहेगा. उसका काम सेबी द्वारा बनाए गए योजनाओं का ख्याल रखना होगा. 

निवेशकों को मिलेगी बड़ी राहत

सभी स्टेकहोल्डर को सलाह दी गई है कि वह सेबी के इस प्रस्तावित मंच का स्वागत करें. 31 दिसंबर, 2021 तक इंटिग्रेटेड कॉमन प्लेटफॉर्म को शुरू करने की योजना है. इसके बाद आरटीए की जिम्मेदारी अधिक हो जाएगी. आरटीए का निवेशकों को इस प्लेटफॉर्म के प्रति जागरूक करना होगा. म्यूचुअल फंड को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला सभी आरटीए को इसका पालन करना होगा. 

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