Silver ETFs news: बाजार नियामक सेबी (SEBI) ने बुधवार को चांदी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (Silver ETFs) के ऑपरेटिंग से जुड़े स्टैंडर्ड जारी किए. इससे निवेशकों को पारदर्शी तरीके से निवेश करने में सुविधा होगी. पीटीआई की खबर के मुताबिक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) ने चांदी ईटीएफ के ऑपरेटिंग से जुड़े अपने स्टैंडर्ड (Silver ETFs Operating norms) में निवेश के मकसद के बारे में खास गाइडलाइंस तय किए हैं. 

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म्यूचुअल फंडों को अभी तक सिर्फ स्वर्ण ईटीएफ लाने की है परमिशन

खबर के मुताबिक, इसके अलावा मूल्यांकन, शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य (NAV) का निर्धारण, ट्रैकिंग से जुड़ी खामी और खुलासा जरूरतों के बारे में भी निर्देश दिए गए हैं. फिलहाल भारतीय म्यूचुअल फंडों (mutual funds india) को सिर्फ स्वर्ण ईटीएफ (gold etfs) लाने की परमिशन है. लेकिन सेबी के इस सर्कुलर के बाद चांदी ईटीएफ का ऑपरेशन आसान होने की उम्मीद है.

न्यूनतम 95 प्रतिशत निवेश करना जरूरी होगा

सेबी ने अपने सर्कुलर में कहा है कि चांदी ईटीएफ (Silver ETFs) को चांदी और चांदी से संबंधित निवेश साधनों में न्यूनतम 95 प्रतिशत निवेश करना जरूरी होगा. इसके साथ ही बाजार नियामक ने चांदी वाले एक्सचेंज ट्रेडेड कमोडिटी डेरिवेटिव्स (ईटीसीडी) को भी चांदी ईटीएफ के लिए निवेश साधन के रूप में मान्यता दी है.

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9 नवंबर को नियम में सेबी ने किया था बदलाव

बीते 9 नवंबर को, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने सिल्वर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड पेश करने के लिए नियमों में संशोधन किया. सेबी ने स्पष्ट किया है कि हर कमोडिटी बेस्ड फंड के लिए समर्पित फंड मैनेजर जरूरू नहीं है. नियामक ने कहा कि चांदी की ईटीएफ यूनिट में निहित चांदी का फिजिकल वेरिफिकेशन म्यूचुअल फंड के सांविधिक लेखा परीक्षक (statutory auditor) द्वारा किया जाएगा और छमाही आधार पर ट्रस्टियों को इसकी रिपोर्ट करेगा.