SEBI Penalty: मार्केट रेगुलेटर सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने 7 इंडिविजुअल पर 7 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है. बता दें कि टाइटन कंपनी लिमिटेड के शेयरों में इनसाइड ट्रेडिंग (Insider Trading) के नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में इन लोगों पर 7 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है. टाइटन कंपनी (Titan LTD) राकेश झुनझुनवाला का फेवरेट स्टॉक में से एक रहा है. सेबी की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, ये ट्रांजैक्शन अप्रैल 2018 और मार्च 2019 के बीच की गई थी. इस दौरान ये लोग इस कंपनी में कर्मचारी थे. इस दौरान इन लोगों ने इनसाइड ट्रेडिंग का सहारा लेते हुए गलत तरीके से पैसा कमाया, जिसकी जांच के बाद सेबी ने इन पर 7 लाख रुपए का जुर्माना लगाने का फैसला किया है. 

टाइटन की ओर से मिला था पत्र

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पीटीआई की खबर के मुताबिक, मार्केट रेगुलेटर सेबी को टाइटन कंपनी लिमिटेड की ओर से एक पत्र मिला था, जिसमें कंपनी ने रेगुलेटर को इनसाइडर ट्रेडिंग प्रोहीविजन के रेगुलेशन के कथित उल्लंघन और कंपनी के कोड ऑफ कंडक्ट के नियमों के उल्लंघन के बारे में जानकारी दी थी. 

शिकायत मिलने के बाद मार्केट रेगुलेटर सेबी ने इसकी जांच की और पाया कि इन लोगों ने अप्रैल 2018 से मार्च 2019 के बीच इनसाइडर ट्रेडिंग के नियमों का उल्लंघन किया है. जिसके बाद सेबी ने इन 7 लोगों पर 7 लाख रुपए का जुर्माना ठोक दिया है. 

इन 7 लोगों पर क्या है आरोप

टाइटन कंपनी लिमिटेड के साथ काम करते वक्त, इन लोगों ने कंपनी की सिक्योरिटीज में पैसा लगाया था और कंपनी को इस बारे में जानकारी नहीं दी थी, जो कि इनसाइडर ट्रेडिंग प्रोहीविजन का उल्लंघन था. बता दें कि मार्केट रेगुलेटर सेबी ने पहले से कुछ नियम तैयार कर रखे हैं, जिसके मुताबिक ही शेयर बाजार में पैसा लगाया जाता है. 

बता दें कि इन लोगों की ओर से जो ट्रांजैक्शन की गई थी, उसका खुलासा करना जरूरी था. इन आरोपियों की ओर से कुल 10 लाख की वैल्यू की ट्रांजैक्शन की गई थी. जिसके बाद सेबी ने राकेश राय, अर्पित सोमानी, राजाराम मुरुगन, चिन्नापन थवासेलवी कृष्णा, आकाश दत्ता, महेश विलास रामगीर और बिट्टू चटर्जी पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया.

इस कंपनी पर भी लगा चुकी है जुर्माना

इससे पहले सेबी ने IL&FS Transportation Networks के अलावा और 3 लोगों पर पेनाल्टी लगाई थी. सेबी ने इन सभी पर लगभग 1.75 करोड़ रुपए की पेनाल्टी लगाई थी. सेबी का कहना है कि इस कंपनी और 3 लोगों ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के कुछ प्रावधानों और नियमों का उल्लंघन किया है. शिकायत मिलने के बाद सेबी ने इस मामले की जांच करने का फैसला किया, जिसके बाद सेबी को इस मामले के बारे में पता चला और सेबी ने कुल 1.75 करोड़ रुपए का जुर्माना IL&FS ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क समेत इन 3 लोगों पर लगाया.