Brightcom Group Fraud: मार्केट रेगुलेटर सेबी (सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया) ने डिजिटल एडवर्टाइजिंग सेक्टर की कंपनी Brightcom Group पर बड़ा एक्शन लिया है. सेबी ने कंपनी के खातों में 1280 करोड़ रुपए की गड़बड़ी पाई, जिसके बाद सेबी ने इस कंपनी के खातों की जांच बैठाई. सेबी ने कंपनी की गड़बड़ी पकड़ने के बाद बड़ा आदेश जारी किया है. सेबी के बोर्ड सदस्य अश्विनी भाटिया ने कंपनी को आदेश दिया है कि वो कंपनी में शेयरहोल्डिंग्स की सही-सही जानकारी दे और अगले 7 दिन के अंदर ये काम करे. बता दें कि इससे पहले कंपनी के बोनस शेयरों में गड़बड़ी देखने को मिली थी और इस खबर पर ज़ी बिजनेस ने कवरेज की थी. 

कंपनी के खिलाफ आदेश जारी

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ज़ी बिजनेस को मिली खबर के मुताबिक, सेबी ने इस कंपनी के खिलाफ आदेश की एक लंबी फेहरिस्त जारी की है. कंपनी ने सबसे बड़ी गड़बड़ी ये की है कि कंपनी ने खातों में खर्च कम और मुनाफा ज्यादा दिखाया है. इसके अलावा 34 में से 31 तिमाहियों में गलत शेयरहोल्डिंग्स की जानकारी दी है. 

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ऑडिटर्स पर उठाए सवाल

सेबी ने अपने आदेश में ब्राइटकॉम ग्रुप के ऑडिटर्स पर भी सवाल उठाया है. सेबी ने अपने आदेश में कहा कि जब कंपनी में इतनी गड़बड़ियां दिख रही थीं, तो ऑडिटर्स ने अपने ऑब्जर्वेशन और टिप्पणियों में इसका उल्लेख क्यों नहीं किया. 

बता दें कि नियम है कि कंपनी ऑडिटर्स के फैमिली मेंबर को 1 लाख रुपए से ज्यादा के शेयर अलॉट नहीं कर सकती लेकिन इस मामले में ऑडिटर के फैमिली मेंबर्स के पास इस कंपनी के 3.5 करोड़ रुपए के शेयर पाए गए. 

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प्रमोटर्स ने भी की गड़बड़ी

इसके अलावा ये भी पाया गया कि प्रमोटर्स ने कंपनी के शेयर बहुत कम भाव पर खरीदे और जब भाव ऊपर गया तो कंपनी के शेयर मुनाफे में बेच दिए. आदेश में ये कहा गया कि प्रमोटर्स ने गड़बड़ी करके मुनाफा कमाया था. 

सेबी ने लगाई ये पाबंदियां

कंपनी के चेयरमैन, CFO, प्रमोटर ग्रुप के 2 और लोग को शेयर बेचने से मनाही है. इन चारों लोगों के शेयरों को फ्रीज़ कर दिया गया है. कंपनी को 2014-15 से लेकर 2021-22 तक खातों को नई सिरों से बनाना पड़ेगा. 7 दिन के अंदर शेयरहोल्डिंग की सही तस्वीर पेश करनी होगी. 

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